पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को सजा-ए-मौत

Webdunia
मंगलवार, 17 दिसंबर 2019 (12:45 IST)
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ (Pervez Musharraf) को पाकिस्तान की अदालत ने देशद्रोह के मामले में मंगलवार को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।
 
पेशावर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ की अध्यक्षता में विशेष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने 76 वर्षीय मुशर्रफ को लंबे समय से चल रहे देशद्रोह के मामले में मौत की सजा सुनाई।
 
यह मामला 2007 में संविधान को निलंबित करने और देश में आपातकाल लगाने का है, जो कि एक दंडनीय अपराध है और इस मामले में उनके खिलाफ 2014 में आरोप तय किए गए थे।
पूर्व सैन्य प्रमुख मार्च 2016 में इलाज के लिए दुबई गए थे और सुरक्षा एवं सेहत का हवाला देकर तब से लौटे नहीं हैं। विशेष अदालत की इस पीठ में न्यायमूर्ति सेठ, सिंध उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति नजर अकबर और लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शाहिद करीम भी शामिल थे।

भारत विभाजन से पहले परवेज मुशर्रफ का जन्म नई दिल्ली के दरियागंज में 11 अगस्त 1943 को हुआ। 1947 में आजादी के बाद मुशर्रफ का परिवार पाकिस्तान चला गया था। उनका परिवार विभाजन से महज एक दिन पहले पाकिस्तान गया।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

India-Pakistan Conflict : सिंधु जलसंधि रद्द होने पर प्यासे पाकिस्तान के लिए आगे आया चीन, क्या है Mohmand Dam परियोजना

Naxal Encounter: कौन था बेहद खौफनाक नक्‍सली बसवराजू जिस पर था डेढ़ करोड़ का इनाम?

ज्‍योति मल्‍होत्रा ने व्‍हाट्सऐप चैट में हसन अली से कही दिल की बात- कहा, पाकिस्‍तान में मेरी शादी करा दो प्‍लीज

भारत के 2 दुश्मन हुए एक, अब China ऐसे कर रहा है Pakistan की मदद

गुजरात में शेरों की संख्या बढ़ी, खुश हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

सभी देखें

नवीनतम

अफ्रीकी राष्‍ट्रपति रामाफोसा से क्यों भिड़ गए ट्रंप? जानिए क्या है पूरा मामला?

उत्तर पश्चिम भारत में तूफानी बारिश का कहर, राजस्थान में लू का अलर्ट, जानिए कहां कैसा है मौसम?

LIVE: करणी माता मंदिर में पीएम मोदी, जासूस ज्योति मल्होत्रा की आज कोर्ट में पेशी

एक गांव की गाथा, आजादी के बाद पहली बार किसी विद्यार्थी ने पास की हाईस्कूल परीक्षा

पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ ने बताया आसिम मुनीर को पदोन्नत करने का फैसला किसका था...

अगला लेख