पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को सजा-ए-मौत

Webdunia
मंगलवार, 17 दिसंबर 2019 (12:45 IST)
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ (Pervez Musharraf) को पाकिस्तान की अदालत ने देशद्रोह के मामले में मंगलवार को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।
 
पेशावर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ की अध्यक्षता में विशेष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने 76 वर्षीय मुशर्रफ को लंबे समय से चल रहे देशद्रोह के मामले में मौत की सजा सुनाई।
 
यह मामला 2007 में संविधान को निलंबित करने और देश में आपातकाल लगाने का है, जो कि एक दंडनीय अपराध है और इस मामले में उनके खिलाफ 2014 में आरोप तय किए गए थे।
पूर्व सैन्य प्रमुख मार्च 2016 में इलाज के लिए दुबई गए थे और सुरक्षा एवं सेहत का हवाला देकर तब से लौटे नहीं हैं। विशेष अदालत की इस पीठ में न्यायमूर्ति सेठ, सिंध उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति नजर अकबर और लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शाहिद करीम भी शामिल थे।

भारत विभाजन से पहले परवेज मुशर्रफ का जन्म नई दिल्ली के दरियागंज में 11 अगस्त 1943 को हुआ। 1947 में आजादी के बाद मुशर्रफ का परिवार पाकिस्तान चला गया था। उनका परिवार विभाजन से महज एक दिन पहले पाकिस्तान गया।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

स्वाति मालीवाल मामले पर क्या बोलीं प्रियंका गांधी

स्वाति मालीवाल बोलीं- मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था, थप्पड़ मारा गया, केजरीवाल के PA के खिलाफ FIR

iQOO Z9x 5G : लॉन्च हुआ सबसे सस्ता गेमिंग स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स

Weather Updates : उत्तर पश्चिम भारत में लू की चेतावनी, दिल्ली में 45 डिग्री पहुंचेगा पारा, कई राज्‍यों में ऑरेंज अलर्ट

घने जंगल में बेफिक्र सो रहा था हाथियों का ये परिवार, IAS ने वीडियो शेयर किया और फिर...

Reels पर तकरार, क्यों लोगों में बढ़ रहा है हर जगह वीडियो बनाने का बुखार?

कांग्रेस, सपा सत्ता में आई तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलाएंगी : प्रधानमंत्री मोदी

आगर-मालवा में एसपी से भिड़े भाजपा विधायक, FIR के बदले पुलिसकर्मियों पर 3 लाख की रिश्वत लेने का आरोप

NCW के सामने पेश नहीं हुए बिभव कुमार, स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का मामला

कांग्रेस से बोले पीएम मोदी, बुंदेलखंड की धरती पर आकर देखों वीरता क्या होती है?

अगला लेख