इसमें कहा गया था, कोई भी इच्छुक पक्ष जो बोली जमा कराना चाहता है उसे निविदा आमंत्रण खरीदना होगा। हालांकि निविदा आमंत्रण में लिखित पात्रता को पूरा करने वाले और अन्य नियमों और शर्तों को पूरा करने वाले बोली के पात्र होंगे। स्पष्ट किया जाता है कि सिर्फ निविदा आमंत्रण को खरीदने से कोई व्यक्ति बोली लगाने का पात्र नहीं होगा।