इससे पहले 2009 में रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी थी कि बैंक शाखाएं तथा एटीएम विकलांग लोगों के अनुकूल हों तथा नए एटीएम ऐसे हों, जो कम-से-कम एक तिहाई ब्रेल की-पैड के साथ सुने जा सकने वाले निर्देश दे सकें।
एटीएम के प्रयोग में रखें ये सावधानियां रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा, 'इसीलिए यह फिर से दोहराया जाता है कि बैंक 1 जुलाई 2014 से जो भी एटीएम लगाएं, उसमें ब्रेल की-पैड हो और वह बोलने वाला हो।' इसमें कहा गया है कि बैंकों को सभी मौजूदा एटीएम को ब्रेल की-पैड के साथ बोलने वाले एटीएम में तब्दील करने के लिए खाका तैयार करना चाहिए और इसकी समीक्षा समय-समय पर की जा सकती है।
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आरबीआई ने कहा कि सभी मौजूदा एटीएम व भविष्य में लगने वाले एटीएम में रैंप हों, ताकि व्हीलचेयर या विकलांग व्यक्ति आसानी से वहां पहुंच सके।
साथ ही एटीएम की ऊंचाई इतनी हो जिससे व्हीलचेयर पर बैठा व्यक्ति आसानी से उसका उपयोग कर सके। आरबीआई ने बैंकों से उन लोगों के लिए सभी बैंक शाखाओं में मैग्नीफाइंग ग्लासेस की सुविधा उपलब्ध कराने को कहा है जिन्हें कम दिखाई देता है। (भाषा)