Grok AI पर लगेगी लगाम, क्या बोली केंद्र सरकार

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
गुरुवार, 20 मार्च 2025 (22:12 IST)
सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ को उसके कृत्रिम मेधा (AI) टूल 'ग्रोक' के जवाबों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इस बारे में जल्द ही एक कानूनी राय तय की जाएगी। हाल ही में एक्स पर यूजर्स ग्रोक से भारतीय राजनेताओं के बारे में विभिन्न सवाल पूछ रहे थे और एआई मंच के जवाब एक हद तक अरुचिकर थे। ग्रोक सोशल मीडिया मंच एक्स पर संचालित एक एआई टूल है।  एक सरकारी सूत्र ने गुरुवार को यह बात कही।
 
यह पूछे जाने पर कि क्या ग्रोक द्वारा दिए गए जवाबों के लिए एक्स को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, सरकारी सूत्र ने कहा कि प्रथम दृष्टया, लगता है कि हां। यह मेरा व्यक्तिगत विचार है, लेकिन इसकी कानूनी रूप से समीक्षा की जानी चाहिए।’’
 
सूत्र ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सोशल मीडिया मंच के साथ इसके कामकाज को समझने और उसका आकलन करने के लिए चर्चा कर रहा है।
 
पिछले साल सरकार गूगल के एआई टूल जेमिनी ने भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ कुछ अप्रिय जवाब दिए थे। इसके बाद सरकार ने तत्काल कार्रवाई की थी और एआई पर दिशानिर्देश जारी किए थे।
ALSO READ: सीमा हैदर बच्ची की मां बनी तो भड़क गया पाकिस्तानी पति गुलाम, बेटी को बताया नाजायज
सूत्र ने कहा कि सोशल मीडिया सामग्री की जांच करने के लिए दिशानिर्देश लागू हैं और कंपनियों को उनका अनुपालन करने की जरूरत है। आईटी अधिनियम की धारा 79 (3) को चुनौती देने वाले सरकार के खिलाफ एक्स के मामले में सूत्र ने कहा कि सोशल मीडिया मंच की सामग्री को ब्लॉक करने संबंधी दलील पर अदालतें अंतिम फैसला सुनाएंगी।
 
एलन मस्क के स्वामित्व वाले मंच एक्स (पूर्व में ट्विटर) ने भारत सरकार के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया है, जिसमें सामग्री विनियमन को गैरकानूनी और मनमाना बताया गया है।
 
एक्स ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 (3) (बी) के उपयोग पर भी चिंता जताई है। इसका तर्क है कि यह सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का उल्लंघन करता है और ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कमजोर करता है।
 
आधिकारिक सूत्र ने इस संदर्भ में कहा कि धारा 79 (3) (बी) तब लागू होती है जब कोई मध्यस्थ अधिकृत सरकारी निकायों के आदेश पर आपत्तिजनक सामग्री को नहीं हटाता है। यदि कोई सोशल मीडिया मंच उपयोगकर्ता द्वारा उत्पन्न सामग्री की जिम्मेदारी या स्वामित्व लेने को तैयार है, तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, और सोशल मीडिया मंच के पास अभियोजन के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने का विकल्प हमेशा रहेगा। अंततः अदालतें ही इस मामले में अंतिम फैसला सुनाएंगी। (भाषा) 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

EPFO से जुड़ी खुशखबरी, ऑटो क्लेम सेटलमेंट लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए, आपका कैसे होगा फायदा

क्या भाजपा में शामिल हो रहे हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर?

ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने भर से आपको छूट नहीं मिल सकती, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा

1 जुलाई से महंगा हो जाएगा ट्रेन का सफर, रेलवे ने बढ़ाए टिकटों के दाम, जानिए कितनी बढ़ेंगी कीमतें

EC का राहुल गांधी को जवाब, आइए सामने बैठकर करते हैं सभी मुद्दों पर चर्चा

सभी देखें

नवीनतम

डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट, क्या मिलेगा शांति पुरस्कार?

आसाराम की जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा

भारत ने चीन से आयातित 4 रसायनों पर लगाया डंपिंगरोधी शुल्क, जानें क्या होगा असर

मध्यप्रदेश के गुना में कुएं में संदिग्ध जहरीली गैस से 5 लोगों की मौत

इजराइली हमलों में कम से कम 14 वैज्ञानिकों की मौत, कितना प्रभावित होगा ईरान का परमाणु कार्यक्रम, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्‍स

अगला लेख