डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (Digital Media Platforms) को लेकर केंद्र सरकार सख्त होती जा रही है। भारतीय खुफिया एजेंसियां ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट और वेबसाइट पर कड़ी निगरानी रख रही हैं, जिनसे देश में उन्माद फैलाया जा सकता है। हाल ही दो ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें सोशल मीडिया प्लेटफार्म से छात्रों उकसाने वाली सामग्री पेश की गई है। इनमें पटना के खान सर, जिन पर आरोप है कि उन्होंने रेलवे परीक्षा को लेकर छात्रों प्रदर्शन के लिए भड़काया और दूसरा हिन्दुस्तानी भाऊ ऊर्फ विकास पाठक हैं। बिहार, उप्र में छात्रों के प्रदर्शन के बाद पटना के खान सर पर भी एफआईआर भी दर्ज की गई थी।
हिन्दुस्तानी भाऊ पर आरोप है कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया था। इस वीडियो से छात्रों को प्रदर्शन के लिए उकसाया गया, जिसके बाद कई छात्रों ने सोमवार को मुंबई के धारावी में प्रदर्शन किया। इन छात्रों की मांग थी कि कोविड-19 के संकट के बीच 10वीं और 12वीं की परीक्षा को ऑनलाइन करवाया जाए। बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट रहे विकास पाठक उर्फ हिंदुस्तानी भाऊ अपने वायरल वीडियोज की वजह से चर्चा का विषय बने रहते हैं। बिग बॉस में आने के बाद उन्होंने और भी ज्यादा सुर्खियां बटोरीं थीं।
लागू किए IT नियम : भारत सरकार ने इसी साल 26 मई से नए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 लागू किए हैं। नए IT नियम 16 की आपातकालीन शक्तियों की बदौलत सरकार ने यूट्यूब चैनलों और वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया।
सरकार ने नए नियमों के इस मंशा के साथ तैयार किया था कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग की घटनाओं को रोका जा सके। इनमें आतंकवादियों की भर्ती के लिए लालच देना, आपत्तिजनक कंटेंट का सर्कुलेशन, वित्तीय धोखाधड़ी, हिंसा को बढ़ावा देने जैसे कई मुद्दे शामिल थे।
क्या कहते हैं नियम : अगर सोशल मीडिया पर किसी की आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट की जाती है, तो शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर हटाना होगा। कोई अदालत या सरकारी संस्था किसी आपत्तिजनक, शरारती ट्वीट या मैसेज के फर्स्ट ओरिजिनेटर की जानकारी मांगती है, तो कंपनियों को देनी होगी। कंपनियों को तीन महीने में चीफ कम्प्लायंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन, रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट करने होंगे। ये भारतीय नागरिक होंगे। जो यूजर अपना वैरिफिकेशन चाहता हो, सोशल मीडिया कंपनियों को उसे इसकी व्यवस्था देनी होगी। जैसे ट्विटर वैरिफाइड अकाउंट को ब्लू टिक देता है।
प्रोपैगेंडा फैलाने वाले चैनल हुए ब्लॉक : भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत विरोधी प्रोपोगैंडा फैलाने पर पाकिस्तान के 35 यूट्यूब चैनल, 2 ट्विटर अकाउंट, 2 इंस्टाग्राम अकाउंट, 2 वेबसाइट्स के साथ एक फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक किया है। इन यूट्यूब चैनल्स पर 1.2 करोड़ सब्सक्राइबर्स थे।
क्या कहती है YouTube की नीति : YouTube पर ऐसे कॉन्टेंट को अपलोड करने की इजाजत नहीं देता है जिसमें ऐसी खतरनाक या गैरकानूनी गतिविधियों के लिए उकसाया गया हो जिनसे गंभीर शारीरिक चोट या मौत का खतरा हो। दर्शकों को चौंकाने या घिनौनी चीज़ें दिखाने के उद्देश्य से बनाए गए, हिंसा या खून-खराबा दिखाने वाले वीडियो को YouTube पर अपलोड करने की इजाजत नहीं देता। इसके अलावा दूसरों को हिंसा के लिए उकसाने वाले वीडियो भी YouTube पर अपलोड नहीं किए जा सकते। यूट्यूब पॉलिसी के मुताबिक इसकी शिकायत निकटम पुलिस थाने में भी की जा सकती है।