नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Trai) ने गुरुवार को कहा कि दूरसंचार ऑपरेटरों को प्रीपेड ग्राहकों के लिए 30 दिनों की वैधता वाले रिचार्ज प्लान पेश करने होंगे। इस कदम से ग्राहक द्वारा एक साल में किए गए रिचार्ज की संख्या में कमी आने की उम्मीद है।
इस समय दूरसंचार कंपनियां प्रीपेड खंड में 28 दिनों की वैधता वाले रिचार्ज प्लान देती हैं, जिससे ग्राहकों को एक साल में 13 रिचार्ज करने पड़ते हैं।
ट्राई ने एक अधिसूचना में कहा कि प्रत्येक दूरसंचार सेवाप्रदाता 30 दिनों की वैधता वाले कम से कम एक प्लान वाउचर, एक विशेष टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर की पेशकश करेगा। दूरसंचार कंपनियों को इस आदेश का अनुपालन अधिसूचना की तारीख से 60 दिन के भीतर करना होगा।