PMC बैंक मामले में रिजर्व बैंक को दिल्ली उच्च न्यायालय की लताड़

Webdunia
मंगलवार, 1 दिसंबर 2020 (17:53 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमाकर्ताओं के निकासी के आग्रह को घोटाले में फंसे पीएमसी बैंक पर छोड़ने के लिए रिजर्व बैंक को लताड़ लगाई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि रिजर्व बैंक ने जमाकर्ताओं द्वारा आपात स्थिति में 5 लाख रुपए निकालने का मामला पीएमसी बैक पर ही छोड़ दिया है यानी पीएमसी बैंक को ही तय करना है कि वे कौन-सी आपात स्थितियां हैं जिनमें उन्हें 5 लाख रुपए का वितरण करना है।
ALSO READ: लक्ष्मी विलास बैंक शुक्रवार से होगा डीबीएस बैंक इंडिया, 25000 रुपए की निकासी सीमा हटेगी
न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय बैंक द्वारा पीएमसी पर अंकुश लगाए गए हैं। ऐसे में आपात स्थिति के बारे में भी फैसला उसे ही करना चाहिए। पंजाब और महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी) में 4,355 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आने के बाद रिजर्व बैंक ने उस पर निकासी सहित कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं।
 
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने कहा कि रिजर्व बैंक को इसमें अपना दिमाग लगाना होगा और वह सिर्फ डाकघर की तरह काम नहीं कर सकता। यदि आपने अंकुश लगाया है तो इसमें आपको अपना दिमाग लगाना होगा। पीएमसी बैंक जो कहेगा उसे आप पूरी तरह सच के रूप में नहीं ले सकते। आप यह पीएमसी बैंक पर नहीं छोड़ सकते कि वह किसे पैसा निकालने देगा।
 
पीठ ने कहा कि यह संतोषजनक नहीं है। आप फैसला पीएमसी बैंक पर नहीं छोड़ सकते। इस पर किसी तरीके से निगरानी करनी होगी। यह रिजर्व द्वारा नियुक्त प्रशासक से स्वतंत्र होना चाहिए। अदालत ने उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ता बिजोन कुमार मिश्रा की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निष्कर्ष दिया।
मिश्रा ने अपनी याचिका में रिजर्व बैंक को यह निर्देश देने की अपील की है कि पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं की अन्य जरूरतों मसलन शिक्षा, शादी-ब्याह और खराब वित्तीय स्थिति को आपात स्थिति में शामिल किया जाए और सिर्फ गंभीर चिकित्सा जरूरत के लिए ही निकासी की सुविधा न दी जाए। अदालत ने इस याचिका पर रिजर्व बैंक को अपना जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 4 जनवरी, 2021 को होगी। (भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

महाराष्ट्र में कौनसी पार्टी असली और कौनसी नकली, भ्रमित हुआ मतदाता

Prajwal Revanna : यौन उत्पीड़न मामले में JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर एक्शन, पार्टी से कर दिए गए सस्पेंड

क्या इस्लाम न मानने वालों पर शरिया कानून लागू होगा, महिला की याचिका पर केंद्र व केरल सरकार को SC का नोटिस

MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और MLA विक्रांत भूरिया पर पास्को एक्ट में FIR दर्ज

टूड्रो के सामने लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारत ने राजदूत को किया तलब

कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को साइड इफेक्ट का कितना डर, डॉ. रमन गंगाखेडकर से जानें आपके हर सवाल का जवाब?

Covishield Vaccine से Blood clotting और Heart attack पर क्‍या कहते हैं डॉक्‍टर्स, जानिए कितना है रिस्‍क?

इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, नहीं मिला इमरान के पास गोपनीय दस्तावेज होने का कोई सबूत

पुलिस ने स्कूलों को धमकी को बताया फर्जी, कहा जांच में कुछ नहीं मिला

दिल्ली-NCR के कितने स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अब तक क्या एक्शन हुआ?

अगला लेख