रिजर्व बैंक के निर्देश, उधार नहीं दे सकेंगे यह बैंक...

Webdunia
शुक्रवार, 28 नवंबर 2014 (09:29 IST)
नई दिल्ली। रिर्जव बैंक ने छोटे और केवल जमा करने वाले बैंको के लिए लाइसेंस जारी करने के उद्देश्य से दिशा  निर्देश जारी किए हैं। इन‍ निर्देशों के अनुसार जमा करने वाले बैंक लेंडिग गतिविधियां संचालित नहीं कर सकेंगे।
 
नई श्रेणी में केवल 100 करोड़ रुपए में बैंक का लाइसेंस लिया जा सकेगा। वही केवल जमा करने वाले बैंक मोबाइल, टेलीफोन कंपनियां, सुपर बाजार का कारोबार करने वाली कंपनियां भी लाइसेंस प्राप्त कर सकेगी। 
 
रिर्जव बैंक ने अपनी वेबसाइट पर निजी क्षेत्र की छोटी बैंकों के लिए लाइसेंस जारी करने के दिशा निर्देश जारी किए है। इस नियम के तहत छोटे वित्तीय बैंकों के पास 7.6 फीसदी टीयर-1 कैपिटल होना जरूरी होगा तथा जमा करने वाले बैंक लेंडिग गतिविधियां संचालित नहीं कर सकते।
 
साथ ही छोटे वित्तीय बैंकों के पास न्यूनतम 15 प्रतिशत कैपिटल एडीक्यूसी रेशियो होना चाहिए। छोटे वित्तीय बैकों को दी गई सैद्धातिक मंजूरी 18 माह के लिए वैद्य होगी। (वार्ता)

Show comments

आतंकी हमला नहीं, BJP की स्टंटबाजी है, पुंछ में वायुसेना के काफिले पर हमले को लेकर पूर्व CM का बड़ा दावा

वाराणसी में 13 मई को पीएम मोदी का रोडशो, 14 को भरेंगे पर्चा

रैली में नाबालिगों का किया इस्तेमाल, महबूबा मुफ्ती को EC का नोटिस, 24 घंटे में मांगा जवाब

जेल से बाहर आए बाहुबली अनंत सिंह, चुनाव के बीच जमीन बंटवारे के लिए मिली पेरोल

क्‍या मुंबई में उज्ज्वल निकम को चुनौती दे पाएंगी कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़

Lok Sabha Elections 2024 : सहीराम पहलवान के समर्थन में सुनीता केजरीवाल का रोड शो, BJP पर लगाए आरोप

आतंकी हमला नहीं, BJP की स्टंटबाजी है, पुंछ में वायुसेना के काफिले पर हमले को लेकर पूर्व CM का बड़ा दावा

Lok Sabha Elections 2024 : कांग्रेस को एक और तगड़ा झटका, राधिका खेड़ा ने छोड़ी पार्टी, इस्तीफा देने की बताई यह बड़ी वजह

इंदौर में बेअसर रहेगी कांग्रेस की नोटा की अपील : कैलाश विजयवर्गीय

रैली में नाबालिगों का किया इस्तेमाल, महबूबा मुफ्ती को EC का नोटिस, 24 घंटे में मांगा जवाब