शेयर बाजार में करनी है कमाई तो वहां लगने वाले टैक्स के बारे में भी जानिए...

नृपेंद्र गुप्ता
शेयर बाजार अभी बूम पर है। सेंसेक्स और निफ्टी रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। ऐसे में सभी की नजरें शेयर बाजार पर लगी हुई है। आइए जानते हैं शेयर बाजार में पैसा लगाने पर निवेशकों को कौन-कौन से टैक्स देना होते हैं...
 
लांग टर्म कैपिटल गैन टैक्स : स्‍टॉक मार्केट से 1 साल से 3 साल की अवधि में हुई 1 लाख रुपए से ज्‍यादा की कमाई पर सरकार 10 फीसदी के रेट से लॉन्‍ग टर्म कैपिटल गेन टैक्‍स वसूलेगी। अगर तीन साल बाद शेयर बेचा तो उससे होने वाली कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
शॉर्ट टर्म कैपिटल गैन टैक्स: एक साल से कम अवधि में शेयर बाजार से हुई कमाई पर 15 प्रतिशत टैक्स देना होगा।
सिक्यूरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स : इंट्रा डे ट्रेडिंग में हर एक करोड़ के ट्रांजेक्शन पर 950 रुपए एसटीटी लगता है।
स्टांप ड्यूटी : शेयर बाजार में हर एक करोड़ के ट्रांजेक्शन पर 100 रुपए की स्टांप ड्यूटी लगती है।
दलाली पर जीएसटी : इसके अलावा ब्रोकर को दलाली देनी होती है। दलाली पर भी जीएसटी देनी होती है।
 
शेयर बाजार विशेषज्ञ योगेश बागौरा के अनुसार शेयर बाजार अभी लाइफ टाइम हाई चल रहा है ऐसे में नए निवेशकों को बाजार में निवेश से बचना चाहिए। थोड़ा इंतजार करना चाहिए और करेक्शन की स्थिति में निवेश किया जा सकता है।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

Exit Poll : वोटिंग खत्म होने के बाद RSS मुख्यालय पहुंचे देवेंद्र फडणवीस, मोहन भागवत से की मुलाकात

Exit Poll 2024 : झारखंड में खिलेगा कमल या फिर एक बार सोरेन सरकार

महाराष्ट्र में महायुति या एमवीए? Exit Poll के बाद बढ़ा असमंजस

महाराष्‍ट्र बिटकॉइन मामले में एक्शन में ईडी, गौरव मेहता के ठिकानों पर छापेमारी

BJP महासचिव विनोद तावड़े से पहले नोट फॉर वोट कांड में फंसे राजनेता

सभी देखें

नवीनतम

Adani Group को लेकर AAP नेता संजय सिंह ने किया यह दावा...

दिल्ली में दिखी छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की झलक, सशक्त भारत के निर्माण में बड़ी भूमिका

अब Delhi-NCR में भी बिकेंगे नंदिनी के ये उत्‍पाद

LIVE: अडाणी को बड़ा झटका, केन्या ने रद्द किया 700 मिलियन डॉलर का करार

Manipur Violence : मणिपुर के हालात को लेकर कांग्रेस ने किया यह दावा

अगला लेख