प्रवेश 50:50 फॉर्मूले से

मप्र निजी मेडिकल व डेंटल कॉलेजों का मामला

Webdunia
- अनूप भटनागर
WDWD
नई दिल्ली। मध्यप्रदेश के गैर सहायता वाले निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में वर्ष 2009-2010 के शैक्षणिक सत्र में छात्रों के प्रवेश के लिए 50:50 सीटों का फॉर्मूला अपनाया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में गैर सहायता वाले निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में उपलब्ध सीटों पर राज्य सरकार और निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों की एसोसिएशन द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर तैयार सूची से 50:50 के अनुपात में सीटों पर छात्रों को दाखिला दिया जाएगा।

न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की दो सदस्यीय अवकाश कालीन खंडपीठ ने बुधवार को अंतरिम आदेश दिया। न्यायाधीशों ने स्पष्ट किया कि यदि किसी कॉलेज या किसी पाठ्यक्रम के लिए विषम संख्या में सीटें उपलब्ध होंगी तो उनमें से 50:50 के फॉर्मूले के बाद बची शेष एक सीट निजी कॉलेज के हिस्से में जाएगी। कोर्ट इस मामले में अब सितंबर में आगे विचार करेगा।

Show comments

बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में STF को बड़ी कामयाबी, शूटर शिवकुमार बहराइच से गिरफ्तार, 4 अन्य भी पकड़े गए

कौन है आतंकी अर्श डल्ला, जिसे कनाडा पुलिस ने किया गिरफ्तार

Maharashtra Election : 500 में सिलेंडर, महिलाओं को 3000 और जातीय जनगणना का वादा, महाराष्ट्र के लिए MVA का घोषणा पत्र

योगी ने अखिलेश के PDA का भी कर दिया नामकरण, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी

मल्लिकार्जुन खरगे ने PM मोदी पर साधा निशाना, लाल किताब को लेकर दिया यह बयान...

जानें डिग्री से ज्यादा स्किल क्यों है जरूरी और एम्प्लॉयर कैसे बदल रहे भर्ती रुझान!

QS Global MBA Ranking : दुनिया के टॉप 100 संस्थानों की सूची जारी, भारत के ये Institute हैं शीर्ष पर

LLB अंतिम वर्ष के छात्र भी दे सकेंगे AIBE की परीक्षा, Supreme Court ने BCI को दिए आदेश

12वीं कॉमर्स के बाद शीर्ष अकाउंट्स और फाइनेंस कोर्सेस

रिटायर्ड मेजर जनरल से ठगे 2 करोड़ रुपए, साइबर अपराधियों ने इस तरह फैलाया जाल