electoral bond: एसबीआई की अर्जी के खिलाफ Supreme Court में अवमानना याचिका

एसबीआई ने मांगा है 30 जून तक का समय

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
गुरुवार, 7 मार्च 2024 (14:22 IST)
electoral bond: राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉण्ड (electoral bond) के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय मांगने के भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के आवेदन को चुनौती देते हुए एक एनजीओ (NGO) (गैर सरकारी संगठन) ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में अवमानना ​​याचिका दायर की।

ALSO READ: Electoral Bonds मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुख्य बातें
 
प्रशांत भूषण की दलीलों पर संज्ञान लिया : प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनजीओ 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' (एडीआर) की ओर से अदालत में पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण की अवमानना कार्यवाही शुरू करने संबंधी दलीलों पर संज्ञान लिया।

ALSO READ: Electoral Bonds क्या होता है और कैसे काम करता है चुनावी बॉन्ड?

भूषण ने कहा कि एसबीआई की याचिका 11 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने की संभावना है और अवमानना याचिका पर भी साथ में सुनवाई होनी चाहिए। प्रधान न्यायाधीश ने इस पर कहा कि कृपया एक ई-मेल भेजिए। मैं आदेश जारी करूंगा।

ALSO READ: किस पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका है electoral bond पर Supreme Court का फैसला?
 
एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा : एसबीआई ने 4 मार्च को शीर्ष अदालत से अनुरोध किया था कि चुनावी बॉण्ड का ब्योरा देने के लिए समय 30 जून तक बढ़ाया जाए। शीर्ष अदालत ने पिछले महीने अपने एक फैसले में एसबीआई को इस संबंध में विवरण 6 मार्च तक निर्वाचन आयोग को देने का निर्देश दिया था।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर होगी शुरू, चीन के साथ विमान सेवा पर भी बनी सहमति

Gold Rate : सोना क्‍या और बढ़ेगा, कहां तक जाएगा, अभी खरीदना कितना सही, जानिए सवालों के जवाब

Indian Economy : भारतीय अर्थव्यवस्था 3 साल में जर्मनी और जापान को छोड़ देगी पीछे, नीति आयोग के सीईओ ने जताया अनुमान

Gold : तमिलनाडु के 21 मंदिरों ने क्यों पिघला दिया 1,000 किलो सोना

SC की इस टिप्‍पणी पर भड़के उपराष्‍ट्रपति धनखड़, बोले- अदालतें आदेश नहीं दे सकतीं, यह लोकतंत्र के खिलाफ

अगला लेख