समय पर कार्य न करने पर पंचायत सचिवों पर जुर्माना

Webdunia
बुधवार, 3 जनवरी 2018 (10:50 IST)
देवास। मध्यप्रदेश के देवास जिला प्रशासन ने लोक सेवा गारंटी में समयसीमा में आवेदकों के आवेदन का निराकरण नहीं करने पर दो ग्राम पंचायत सचिवों पर जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं।
 
आधिकारिक जानकारी के अनुसार कलेक्टर आशीष सिंह ने लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत आवेदकों के आवेदनों का निराकरण समय सीमा में नहीं करने पर ग्राम पंचायत बड़ोदामाफी तहसील सतवास जनपद पंचायत कन्नौद के पंचायत सचिव प्रहलाद कर्मा तथा ग्राम पंचायत चैबराजागीर जनपद पंचायत सोनकच्छ के पंचायत सचिव टेकचंद टेलर पर 500-500 रुपए की राशि का जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं। (वार्ता)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

लालू यादव पर उनके साले का बड़ा आरोप, अपहरण के बाद CM आवास में होता था सेटलमेंट

क्या दिल्ली में होंगे 2 डिप्टी CM, खत्म हुआ सस्पेंस, BJP की ओर से आया बड़ा अपडेट

gold rate : क्या ऐसे ही बढ़ते रहेंगे सोने के दाम, कीमत कब तक 1 लाख तक पहुंचने के आसार, आखिर क्यों आ रही है तेजी

Instagram और WhatsApp यूजर्स के लिए आई बड़ी खुशखबरी

वक्फ बिल पर JPC रिपोर्ट संसद में पेश, पर्सनल लॉ बोर्ड की चेतावनी- पारित हुआ तो आंदोलन, क्या बोले विपक्षी नेता

सभी देखें

नवीनतम

Kerala : मंदिर उत्सव में हाथियों का उत्पात, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी रिपोर्ट, 3 लोगों की हुई थी मौत

उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य समापन

ममता कुलकर्णी की वापसी के बाद क्‍या टूटेगा किन्‍नर अखाड़ा, क्‍या है कल्याणी नंद गिरी पर हमले का कनेक्‍शन?

अहमद पटेल के बेटे फैजल ने छोड़ी कांग्रेस, बोले- मुझे हर कदम पर रोका गया

Money Laundering Case : पूर्व मंत्री सत्‍येंद्र जैन की फिर बढ़ेगी मुश्किल, गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से मांगी मुकदमे की मंजूरी

अगला लेख