भोपाल, इंदौर समेत लॉकडाउन वाले 7 जिलों में होलिकादहन की सिर्फ सांकेतिक अनुमति, पढ़ें गृह विभाग गाइडलाइन

विकास सिंह
गुरुवार, 25 मार्च 2021 (16:03 IST)
भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के दस्तक देने के बाद बढ़ते हुए संक्रमण को काबू में करने के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। भोपाल,इंदौर और जबलपुर के बाद अब राज्य के 7 शहरों में रविवार का लॉकडाउन लगा दिया गया है। गृह विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक लॉकडाउन वाले सात जिलों में होलिका दहन की संकेतिक अनुमति रहेगी।
 
-भोपाल,इंदौर और जबलपुर के बाद अब बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगौन और रतलाम में भी अगले आदेश तक रविवार का लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन शनिवार रात 10 बजे से  सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा।
-भोपाल,इंदौर,जबलपुर के बाद अब बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगौन और रतलाम में 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज में शिक्षण कार्य बंद रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं समेत समस्त प्रकार की परीक्षा पहले से  निर्धारित तारीख के अनुसार ही होगी।
-भोपाल,इंदौर,जबलपुर,बैतूल,छिंदवाड़ा, खरगौन और रतलाम में लॉकडाउन होने के कारण होलिका दहन और शब-ए-बारात को संकेतिक रुप से मनाए जाने की अनुमति।
-मध्य प्रदेश में ऐसे जिले जहां रोज 20 से ज्यादा कोविड केस आ रहे है उन  जिलों में अगले आदेश तक स्विमिंग पूल,क्लब,जिम और सिनेमाघर बंद रहेंगे।
-शादी समारोह में 50 लोग और शव यात्रा में 20 लोग ही शामिल होंगे
-उठावने और मृत्युभोज में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति
-रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने पर रोक लेकिन टेक-अवे (पार्सल) ले जाने की रहेगी सुविधा।
-बंद हॉल के कार्यक्रम में अधिकतम 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति
-सभी जिलों में त्यौहार में लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया गया
-त्यौहारों से पहले जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की हो बैठक
-होली पर गेर और अन्य समारोह पर भी रोक रहेगी
 

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