Publish Date: Sat, 19 Apr 2025 (15:23 IST)
Updated Date: Sat, 19 Apr 2025 (15:30 IST)
भोपाल। मध्यप्रदेश के कटनी में एक शिक्षक के स्कूल में बच्चों को शराब पिलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शिक्षक का बच्चों को शराब पिलाने के पूरा मामला का खुलासा तब हुआ जब इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मामले के सामने आने के बाद शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है।
पूरा मामला कटनी के बड़वारा विकासखंड अंतर्गत खिरहनी के शासकीय प्राथमिक शाला का है, जहां तैनात शिक्षक लाल नवीन प्रताप सिंह स्कूल में बच्चों को पढाने के जगह उन्हें शराब पिलाता था और खुद भी स्कूल में बैठकर शराब पीता था। बच्चों को शराब पिलाने का वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने एक्शन लेते हुए इसकी जांच शासकीय उच्च माध्य विद्यालय बरही के प्राचार्य से करवाई और उनकी जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी पृथ्वी पाल सिंह ने प्राथमिक शिक्षक लाल नवीन प्रताप सिंह को कदाचरण के लिए मप्र सिविल सेवा के नियम 1966 के नियम 9(1) पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं पुलिस के साथ स्कूल शिक्षा विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है।
बच्चों को शिक्षक द्वारा शराब पिलाने का वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने शिक्षक की पहचान करने के लिए जिले के सभी 6 विकासखंडों के विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को वीडियो भेजा। जिस पर बडवारा के विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने वायरल वीडियो में दिख रहे शिक्षक के संबंध में संपूर्ण जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को दी। जिसमें बताया गया कि वीडियो में दिख रहे शिक्षक संकुल केंद्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालक बरही के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला पुरानी बस्ती खिरहनी के प्राथमिक शिक्षक श्री लाल नवीन प्रताप सिंह हैं। शिक्षक की पहचान होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राथमिक शिक्षक श्री सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर ने शिक्षक को निलंबित करने के आदेश में लिखा कि बच्चों को शराब सेवन पिलाना और पीने के लिये प्रेरित करना, घोर लापरवाही एवं शिक्षकीय पद की गरिमा को धूमिल करता है। साथ ही यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।इसलिए प्राथमिक शिक्षक, शा.प्रा.शा. पुरानी बस्ती खिरहनी श्री लाल नवीन प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बड़वारा किया गया है।
विशेष प्रतिनिधि
Publish Date: Sat, 19 Apr 2025 (15:23 IST)
Updated Date: Sat, 19 Apr 2025 (15:30 IST)