भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार अगले सत्र में लव जिहाद के खिलाफ एक विधेयक लाने जा रही है। इसमें दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की सजा का प्रावधान होगा।
मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को बताया कि अगले सत्र में सरकार में लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाने जा रही है। इसमें दोषी पाए जाने पर 5 साल की सजा का प्रावधान होगा साथ धाराएं गैर जमानती होंगी।
उन्होंने बताया कि सहयोग करने वाला भी मुख्य आरोपी की तरह ही आरोपी होगा। होगा। शादी के लिए स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने के लिए एक महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन करना अनिवार्य रहेगा।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाने का एलान किया था, वहीं हरियाणा की खट्टर सरकार भी लव जेहाद को कानून बनाने की बात कही है।
पिछले दिनों दिल्ली से सटे वल्लभगढ़ में कॉलेज के बाहर एक मासूम लड़की की गोली मारकर हत्या के बाद मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जरूरत पड़ने पर लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के संकेत दिए थे।