Dharma Sangrah

OBC आरक्षण पर HC के फैसले को कमलनाथ ने बताया कांग्रेस की जीत, सभी भर्तियों में 27% आरक्षण देने की मांग

विकास सिंह
बुधवार, 29 जनवरी 2025 (12:38 IST)
भोपाल। मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट के बड़े फैसले के बाद अब प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। सीनियर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें राज्य शासन द्वारा प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण देने के फैसले का विरोध किया गया था। यह कांग्रेस पार्टी की नीतियों की जीत है। मार्च 2019 में मैंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में मध्य प्रदेश के ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया था।

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा हाईकोर्ट के फैसले ने मेरी तत्कालीन सरकार के निर्णय को एक बार फिर सही साबित किया है। अब मध्य प्रदेश सरकार को तत्काल सभी स्तर पर 27% ओबीसी आरक्षण देना सुनिश्चित करना चाहिए। जबलपुर हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के साथ ही प्रदेश में 27% आरक्षण लागू करवाने के दरवाजे खुल गए हैं। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि तुरंत सभी भर्तियों में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने के प्रावधान किए जाएं। मैंने और कांग्रेस सरकार ने ओबीसी को जो 27 प्रतिशत आरक्षण का अधिकार दिया था उसे सुनिश्चित करना वर्तमान राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

कोर्ट के इस फैसले के साथ ही प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। इसके अलावा, भर्तियों में 13 प्रतिशत आरक्षण पर जो रोक लगी हुई थी, उसे भी हटाया जाएगा। वकील रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कहा कि हाईकोर्ट के इस निर्णय से अब ओबीसी आरक्षण के तहत 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करके भर्तियों की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा सकती है। इससे ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को बड़ा लाभ होगा, जो लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। सरकार को आरक्षण नीति के अंतर्गत काम करने में स्पष्टता मिलेगी और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा निष्पक्षता को बढ़ावा मिलेगा।

दरअसल हाईकोर्ट में यूथ फार इक्वलिटी द्वारा दायर याचिका में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि यह आरक्षण संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है और समानता के अधिकार को प्रभावित करता है। हाई कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए याचिका को अस्वीकार कर दिया। हाई कोर्ट ने मंगलवार को दिए गए आदेश में 4 अगस्त, 2023 के आदेश को रद्द करते हुए यह स्पष्ट किया कि ओबीसी आरक्षण पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य में रुकी हुई सभी भर्तियों को फिर से शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

दिल्ली के लोग किस मौसम का मजा लें, PM मोदी के बयान पर बोलीं प्रियंका गांधी

Samsung Galaxy Tab A11 भारत में लॉन्च, AI फीचर्स और दमदार बैटरी के साथ मचा देगा धमाल

kharge vs nadda : जगदीप धनखड़ के जिक्र पर राज्यसभा में बवाल, नड्डा ने खरगे को दे डाली डॉक्टर के पास जाने की सलाह

MSP और कर्जमाफी को लेकर 5 जिलों के हजारों किसानों का हाईवे जाम, आटा-दाल साथ लाए, रूट डायवर्ट, आमजन परेशान

संसद परिसर में कुत्ते पर कलह, रेणुका चौधरी ने कहा- छोटा सा तो है, काटने वाले तो...

सभी देखें

नवीनतम

कौन हैं 19 वर्ष के देवव्रत महेश रेखे जिनकी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की प्रशंसा

इंदौर आरटीओ में पत्रकारों पर हमले में 2 आरोपी गिरफ्तार, 5 अब भी फरार, पत्रकारों की सुरक्षा पर उठे सवाल

यह SIR नहीं है यह CAA हो रहा है, दिग्विजय सिंह का सरकार पर निशाना

क्‍या है संचार साथी ऐप, कैसे करेगा काम और क्‍या विशेषताएं?

मध्यप्रदेश में SIR में क्या कट जाएंगे 50 लाख वोटर्स के नाम?

अगला लेख