सिमी आतंकी अबू फैजल को सात साल की कैद

Webdunia
बुधवार, 11 अक्टूबर 2017 (00:22 IST)
भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की एक अदालत ने प्रतिबंधित स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) आतंकी अबू फैजल और शराफत अली को चोरी, डकैती और धोखाधड़ी के एक मामले में मंगलवार को सात साल की सजा सुनाई है। 
      
विशेष न्यायाधीश गिरीश दीक्षित ने यह सजा सुनाई। इस मामले के एक अन्य नामजद आरोपी मोहम्मद असलम की एक एनकाउंटर में मौत हो चुकी है।
      
28 जनवरी 2010 को होशंगाबाद जिले के इटारसी में आरोपी अबू फैजल ने शराफत अली और मोहम्मद असलम के साथ मिलकर कमलेश राठौर की मोटर साइकल चोरी कर ली थी। इस मोटर साइकल का नंबर बदलकर उज्जैन के नागदा में भेरुलाल की हत्या के प्रयास में इस्तेमाल किया गया था। 
 
बाद में नंबर प्लेट बदलकर नागदा में ही केनरा बैंक में डकैती में इसका उपयोग किया गया। पुलिस ने यह मोटर साइकल नागदा से जब्त की थी। अदालत ने चोरी, डकैती और धोखाधड़ी के मामले में मंगलवार को अबू फैजल और शराफत अली को सात-सात साल के कारावास और आठ-आठ हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। (वार्ता)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

महाराष्ट्र में कौनसी पार्टी असली और कौनसी नकली, भ्रमित हुआ मतदाता

Prajwal Revanna : यौन उत्पीड़न मामले में JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर एक्शन, पार्टी से कर दिए गए सस्पेंड

क्या इस्लाम न मानने वालों पर शरिया कानून लागू होगा, महिला की याचिका पर केंद्र व केरल सरकार को SC का नोटिस

MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और MLA विक्रांत भूरिया पर पास्को एक्ट में FIR दर्ज

टूड्रो के सामने लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारत ने राजदूत को किया तलब

कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को साइड इफेक्ट का कितना डर, डॉ. रमन गंगाखेडकर से जानें आपके हर सवाल का जवाब?

Covishield Vaccine से Blood clotting और Heart attack पर क्‍या कहते हैं डॉक्‍टर्स, जानिए कितना है रिस्‍क?

इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, नहीं मिला इमरान के पास गोपनीय दस्तावेज होने का कोई सबूत

पुलिस ने स्कूलों को धमकी को बताया फर्जी, कहा जांच में कुछ नहीं मिला

दिल्ली-NCR के कितने स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अब तक क्या एक्शन हुआ?

अगला लेख