Publish Date: Wed, 06 Sep 2017 (23:14 IST)
Updated Date: Wed, 06 Sep 2017 (23:17 IST)
नई दिल्ली। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने सभी बैंकों को अपनी शाखाओं में आधार पंजीयन केन्द्र शुरू करने की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाते हुए कहा है कि यदि इस तिथि तक सभी शाखाओं में यह केन्द्र शुरू नहीं होगा तो बैंकों पर प्रत्येक शाखा के लिए 20-20 हजार रुपए का जुर्माना किया जाएगा।
यूआईडीएआई के आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि गत 14 जुलाई को जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा और आधार (पंजीयन एवं अपडेट) नियम 2016 के तहत बैंकों को अपनी 10 प्रतिशत शाखाओं में आधार पंजीयन केन्द्र शुरू करने होंगे और यदि ऐसा नहीं होगा तो प्रत्येक शाखा 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
सूत्रों ने कहा कि बैंकों पर हर महीने के अंत में जिन शाखाओं पर आधार पंजीयन शुरू नहीं होगा उसके अनुरूप जुर्माना किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बैंकों पर आधार कानून 2016 की धारा 42 के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। (वार्ता)