Aircel Maxis case : अदालत ने आदेश टालने की सीबीआई व ईडी की याचिका की खारिज

Webdunia
गुरुवार, 5 सितम्बर 2019 (14:59 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत से गुरुवार को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने एयरसेल मैक्सिस (Aircel Maxis) मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम (P Chidambaram) और उनके बेटे कार्ति की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर दोपहर 2 बजे सुनाए जाने वाले आदेश को टालने का अनुरोध किया जिसे ठुकरा दिया गया।
 
सीबीआई की ओर पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी से उच्चतम न्यायालय के गुरुवार को सुनाए गए आदेश पर विचार करने का अनुरोध किया।
ALSO READ: चिदंबरम और कांग्रेस ने खोई सहानुभूति
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को ईडी द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में चिदंबरम को गिरफ्तारी से पूर्व जमानत देने से इंकार कर दिया। अदालत ने सीबीआई और ईडी की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि आदेश दोपहर 2 बजे सुनाया जाएगा। चिदंबरम 305 करोड़ रुपए के आईएनएक्स मीडिया मामले के साथ एयरसेल-मैक्सिस मामले में जांच एजेंसियों की जांच के घेरे में हैं।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

आतंकियों से खतरा, वैष्णो देवी में नवरात्रों पर सुरक्षा प्रबंध चाक चौबंद का दावा

मोहम्मद यूनुस ने तोड़ा शेख हसीना का सपना

रोज 5 घंटे मोबाइल पर बिता रहे भारतीय, मोबाइल का मायाजाल जकड़ रहा जिंदगी

पुलिस कांस्टेबल का अश्लील वीडियो वायरल, महिला के साथ कार में मना रहा था रंगरैलियां

वित्त वर्ष में शेयर मार्केट ने दिया 5 फीसदी रिटर्न, मार्च में कैसी रही बाजार की चाल?

सभी देखें

नवीनतम

सर्वे में बड़ा खुलासा, 82 फीसदी दिव्यांगों का बीमा नहीं, 42% आयुष्मान योजना से अनभिज्ञ

Chhattisgarh : बीजापुर में 50 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 14 पर था 68 लाख रुपए का इनाम

नीतीश कुमार ने किया वादा, भाजपा से फिर कभी नहीं तोड़ेंगे नाता

जेल में बंद मुस्कान और साहिल को दी रामायण, दोनों ने आदरपूर्वक की ग्रहण

LIVE: देश के कई इलाकों में दिखा चांद, कल मनाई जाएगी ईद

अगला लेख