Publish Date: Fri, 07 Dec 2018 (13:31 IST)
Updated Date: Fri, 07 Dec 2018 (13:36 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक के कैपिटल रिजर्व के संबंध में वित्तमंत्री अरुण जेटली के खिलाफ आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने वकील एमएल शर्मा पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जिन्होंने जनहित याचिका दायर की थी।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एसके कौल की पीठ ने कहा, हमें इस जनहित याचिका पर विचार करने की जरा भी वजह नजर नहीं आती। शर्मा ने वित्तमंत्री जेटली पर आरबीआई के कैपिटल रिजर्व में लूटपाट का आरोप लगाया था।
पीठ ने शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री को भी निर्देश दिया कि शर्मा को तब तक अन्य कोई पीआईएल दाखिल करने की इजाजत नहीं दी जाए, जब तक कि वे 50 हजार रुपए जमा नहीं कर देते।