हिजाब पर अदालत के फैसले से भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा- Hijab में दिक्कत क्या है...

Webdunia
मंगलवार, 15 मार्च 2022 (14:02 IST)
नई दिल्ली। कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब पर फैसले को लेकर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट का निर्णय धर्म, संस्कृति, अभिव्यक्ति और कला की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
 
ओवैसी ने कहा कि अदालत के इस निर्णय से मुस्लिम महिलाओं पर नकारात्मक असर पड़ेगा। उन्हें निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह अनुच्छेद 15 का भी उल्लंघन है। 
ALSO READ: Hijab Issue: हिजाब पर सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष आए थे ये महत्वपूर्ण प्रश्न...
मुस्लिम नेता ओवैसी ने कहा कि आधुनिकता का अर्थ धार्मिक परंपराओं को छोड़ना नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर हिजाब पहनने में दिक्कत क्या है? उन्होंने याचिकर्ताओं से कहा कि उन्हें कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए। 
ALSO READ: हिजाब पर मुस्लिम छात्राओं की याचिका खारिज, कर्नाटक के कई हिस्सों में धारा 144
उल्लेखनीय है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने कॉलेज में हिजाब पहनने संबंधी मुस्लिम लड़कियों की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य प्रथा नहीं है।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

भाजपा नेता शाजिया इल्मी पर 25000 का जुर्माना, याचिका में छिपाए थे तथ्य

वक्फ बिल से नीतीश कुमार को लगा झटका, मुस्लिम नेता छोड़ रहे हैं पार्टी

जामनगर से द्वारका, 170 किलोमीटर की पदयात्रा पर अनंत अंबानी

बिहार में है शराबबंदी, फिर भी 9 साल में चली गई 190 लोगों की जान

1000 करोड़ की राजस्व वसूली करने वाले इंदौर नगर निगम की गाड़ियां कुर्क

सभी देखें

नवीनतम

वक्फ के बाद अब संघ की नजर ईसाइयों की भूमि पर : राहुल गांधी

आपके मरने से किसी को खुशी नहीं होती, अमित शाह ने नक्सलियों से हथियार डालने का आग्रह किया

गृहमंत्री अमित शाह के छ्त्तीसगढ़ दौरे से पहले 86 नक्सलियों ने किया सरेंडर

अमित शाह के कार्यक्रम में जा रहे 30 लोग दुर्घटना में घायल

दिल्ली में लागू होगी आयुष्मान भारत योजना, केंद्र सरकार के साथ किया समझौता

अगला लेख