ATM में 1 महीने में 10 घंटे से अधिक समय तक नकदी नहीं रहने पर बैंकों पर लगेगा जुर्माना

Webdunia
गुरुवार, 12 अगस्त 2021 (22:19 IST)
नई दिल्ली। एटीएम में 1 महीने में 10 घंटे से अधिक समय तक नकदी नहीं रहने पर अब अक्टूबर से संबंधित बैंकों पर प्रति एटीएम 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।

रिजर्व बैंक ने इस संबंध में आज सभी बैंकों के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी है। केन्द्रीय बैंक ने कहा कि एटीएम में नकदी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई है।
ALSO READ: अगर आपके पास हैं 1 से ज्यादा बैंक अकाउंट, तो हो सकते हैं 5 बड़े नुकसान
उसने कहा कि एक अक्टूबर 2021 से यह व्यवस्था लागू होगी और जो बैंक या व्हाइट लेबल एटीएम में नकदी का प्रबंधन करने वाले बैंक इसमें असफल रहेंगे उन पर प्रति एटीएम 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। उसने कहा कि कोई भी एटीएम यदि एक महीने में 10 घंटे से अधिक समय तक नकदी विहीन रहेगा उस पर यह जुर्माना लगेगा।(वार्ता)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

फोटोबाजी के चक्कर में 6 फुट गहरे गड्ढे में गिरे नेताजी, नींव में सीमेंट डालने की कोशिश में फिसला पैर

निमिषा प्रिया के परिजन फांसी टलने से खुश, जिंदा रहने की उम्मीद भी बढ़ी

चीन में जिनपिंग-जयशंकर की मुलाकात पर राहुल गांधी का तंज, विदेश मंत्री चला रहे हैं सर्कस

Samosa, जलेबी जैसे फूड प्रोडक्ट पर चेतावनी लेबल, स्वास्थ्य मंत्रालय ने नहीं दिया निर्देश, पीआईबी ने बताया सच

मोटापे की फिक्र या फास्‍टफूड माफिया की साजिश, समोसे जलेबी नाश्‍ते पर चेतावनी, पित्‍जा बर्गर क्‍या अमृत है?

सभी देखें

नवीनतम

पर्यावरण विभाग पर भारी अफसरशाही, सिया अध्यक्ष-प्रमुख सचिव के बीच चरम पर टकराव, FIR की सिफारिश

कैसा होता है 'मांसाहारी दूध' और क्यों है भारत और अमेरिका के बीच विवाद का कारण

कौन हैं ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया जिन्होंने रुकवाई नर्स निमिषा प्रिया की फांसी? पहले भी रह चुके हैं चर्चा में

ट्रंप की चेतावनी के बाद मुश्किल में यूक्रेन, हमले तेज कर सकता है रूस

Odisha : कॉलेज छात्रा की मौत पर बीजद के बालासोर बंद से जनजीवन प्रभावित

अगला लेख