नई दिल्ली। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि योगी आदित्यनाथ उन पर हेट स्पीच देने का मुकदमा नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़े 2007 में नफरत फैलाने वाले कथित भाषण संबंधी मामले में उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज कर दी।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि योगी आदित्यनाथ के भाषण के कारण दंगे हुए। इसमें 10 लोग मारे गए। इलाहाबाद HC द्वारा याचिका खारिज करने के बाद याचिकाकर्ता परवेज परवाज ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी।
सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त 2018 को मुख्यमंत्री योगी से जुड़े 2007 के गोरखपुर दंगों के मामले को हटाने को चुनौती देने वाली याचिका पर यूपी सरकार से जवाब मांगा था।