नई दिल्ली। बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्रूज ड्रग्स में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का बेल ऑर्डर जारी कर दिया। आर्यन को 1 लाख के मुचलके पर कुछ शर्तों के साथ जमानत मिली है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 5 पेज का बेल ऑर्डर जारी किया। आर्यन को हर शुक्रवार दोपहर 11 से 2 बजे के बीच NCB दफ्तर आना होगा। जांच अधिकारी की इजाजत के बगैर नहीं छोड़ सकेंगे मुंबई। इतना ही नहीं आर्यन को अपना पासपोर्ट भी NDPS कोर्ट में जमा कराना होगा।
गौरतलब है कि आर्यन खान ने 25 दिन जेल में गुजारे और गुरुवार को हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली। बेल ऑर्डर जारी होने के बाद आज शाम तक आर्यन की रिहाई हो सकती है।