UPSC परीक्षा से वंचित छात्रों को एक और मौका देने के पक्ष में नहीं केंद्र

Webdunia
शुक्रवार, 22 जनवरी 2021 (16:41 IST)
नई दिल्ली। केंद्र ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि वह पिछले साल महामारी के कारण संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल नहीं होने से अपना आखिरी मौका गंवा देने वाले अभ्यर्थियों को एक और अवसर देने के पक्ष में नहीं है।
 
न्यायमूर्ति एएम खानविलकर के नेतृत्व वाली पीठ ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू के निवेदन का संज्ञान लिया कि सरकार कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में सिविल सेवा अभ्यर्थियों को एक और अवसर देने को तैयार नहीं है।
ALSO READ: Fact Check: 26 वर्ष से अधिक उम्र के लोग नहीं बन पाएंगे IAS-IPS अफसर, UPSC कर रही नियमों में बदलाव? जानिए सच
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने पीठ से कहा कि हम एक और अवसर देने को तैयार नहीं है। मुझे हलफनामा दाखिल करने का समय दीजिए। कल (गुरुवार) रात मुझे निर्देश मिला है कि हम इस पर तैयार नहीं हैं। पीठ में न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी भी थे।
पीठ ने सिविल सेवा की अभ्यर्थी रचना की। याचिका को 25 जनवरी के लिए सूचीबद्ध किया है और केंद्र से एक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया था कि सिविल सर्विसेज के ऐसे उम्मीदवारों को सरकार एक और मौका देने पर विचार कर रही है। (भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

स्वाति मालीवाल मामले पर क्या बोलीं प्रियंका गांधी

स्वाति मालीवाल बोलीं- मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था, थप्पड़ मारा गया, केजरीवाल के PA के खिलाफ FIR

iQOO Z9x 5G : लॉन्च हुआ सबसे सस्ता गेमिंग स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स

Weather Updates : उत्तर पश्चिम भारत में लू की चेतावनी, दिल्ली में 45 डिग्री पहुंचेगा पारा, कई राज्‍यों में ऑरेंज अलर्ट

घने जंगल में बेफिक्र सो रहा था हाथियों का ये परिवार, IAS ने वीडियो शेयर किया और फिर...

स्वाति मालीवाल मामले में गरमाई सियासत, NCW दफ्तर नहीं पहुंचे बिभव कुमार

उमर अब्‍दुल्‍ला के लिए राह आसान नहीं है बारामुल्‍ला में

Chardham Yatra : रजिस्ट्रेशन से लेकर Reel तक, क्या है चारधाम यात्रा के नए नियम?

west bengal : मालदा में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत

अपना बैंक अकाउंट करवा रहे हैं बंद? पहले जान लें ये 5 बातें

अगला लेख