डिजिटल मीडिया गाइडलाइंस पर केंद्र सरकार की सफाई, नया नहीं पुराना है नियम

Webdunia
शनिवार, 27 फ़रवरी 2021 (23:20 IST)
नई दिल्ली। सोशल मीडिया सहित अन्य ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने संबंधी विवाद पर भारत सरकार का कहना है कि डिजिटल माध्यमों पर साझा सामग्री को आपात स्थिति में ब्लॉक करने का नियम देश में नया नहीं है और वह 2009 से ही अस्तित्व में है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल मीडिया के नए दिशा-निर्देशों पर शनिवार को स्पष्टीकरण देते हुए इस आशय की जानकारी दी।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दिशा-निर्देशों के भाग तीन के नियम 16 को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति है। इस नियम के तहत आपात स्थिति में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव सामग्री को अंतरिम रूप से ब्लॉक करने का निर्देश दे सकते हैं।

बयान के अनुसार, यहां स्पष्ट किया जाता है कि यह कोई नया प्रावधान नहीं है। यह पिछले 11 साल से (2009 से) अस्तित्व में है और प्रावधान के तहत अधिकार का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सचिव द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (जनता के लिए सूचना को ब्लॉक करने की प्रक्रिया और सुरक्षा) नियम, 2009 के तहत किया जाता है।

बयान में कहा गया है कि इस साल 25 फरवरी को जारी नियमानुसार प्रावधान में इसका उपयोग करने का अधिकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव को दे दिया गया है। मंत्रालय ने कहा, यह दोहराया जाता है कि प्रावधान में कोई बदलाव नहीं किया गया है और न हीं सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थता दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया नीति संहिता) नियम, 2021 के तहत सामग्री को ब्लॉक करने के लिए कोई नया प्रावधान जोड़ा गया है।

50 लाख यूजर्स को ही दर्जा : सरकार ने महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मंच की परिभाषा में न्यूनतम 50 लाख यूजर (उपयोगकर्ता) संख्या की शर्त रखी है। इस परिभाषा में आने वाली कंपनियों को नए आईटी नियमों के तहत अपने सोशल मीडिया मंच का दुरुपयोग रोकने के लिए अतिरिक्त सावधानियों का अनुपालन करना होगा।

इस सप्ताह की शुरुआत में घोषित नए नियमों के तहत महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मंचों को मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति और निवासी शिकायत अधिकारी की नियुक्ति सहित अतिरिक्त नियमों का पालन करना होगा। इसमें यह भी शर्त है कि तीनों अधिकारियों को भारत में रहना होगा। उन्हें मासिक अनुपालन रिपोर्ट और लगातार हटाई गई सामग्रियों का विवरण प्रकाशित करना होगा।

अभी देश में व्हाट्सएप के 53 करोड़, यूट्यूब के 44.8 करोड़, फेसबुक के 41 करोड़, इंस्टाग्राम के 21 करोड़ और ट्विटर के 1.75 करोड़ खाताधारक हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने भारत में एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मंच के लिए 50 लाख उपयोगकर्ता की सीमा निर्धारित की है।

इससे पहले, सरकार ने सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग कंपनियों को नियंत्रित करने वाले नियमों को कड़ा करने की गुरुवार को घोषणा की। इस कदम का उद्देश्य फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया मंचों को प्रकाशित सामग्रियों के लिए अधिक जवाबदेह बनाना है।(भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

Marathi row : बिहार आओ, पटक-पटककर मारेंगे, मराठी भाषा विवाद में BJP सांसद निशिकांत दुबे की राज ठाकरे को धमकी

Video : 15 फुट लंबे किंग कोबरा को 6 मिनट में महिला वन अधिकारी ने बचाया, वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

Chirag Paswan : बिहार में NDA की परेशानी को क्यों बढ़ा रहे हैं मोदी के 'हनुमान', कानून-व्यवस्था को लेकर नीतीश पर निशाना

Bihar : पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या, 250 लोगों ने डायन बताकर परिवार को मारा

सऊदी अरब में मृत्युदंड रिकॉर्ड स्तर पर, जानिए कितने लोगों को दी फांसी

सभी देखें

नवीनतम

Donald Trump ने जापान और दक्षिण कोरिया पर लगाया 25% टैरिफ, 1 अगस्त से लागू होंगी नई दरें

पुणे की UPSC कैंडिडेट ने जीता अनूठा खिताब, 60 दिन 9 घंटे सोकर कमाए 9 लाख, जानिए क्‍या है यह प्रतियोगिता

भारत ने किया बेनकाब तो बिलबिलाने लगे PAK आर्मी चीफ आसिम मुनीर, फिर दी गीदड़भभकी

लुधियाना इंटरैक्टिव सेशन में MP को मिले 15,606 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, CM डॉ. यादव ने कहा- 20 हजार से अधिक रोजगार का होगा सृजन

सऊदी अरब में मृत्युदंड रिकॉर्ड स्तर पर, जानिए कितने लोगों को दी फांसी

अगला लेख