2 हजार के नोट को बदले जाने को कोर्ट में दी चुनौती, न्यायालय ने ठुकराई याचिका

Webdunia
सोमवार, 29 मई 2023 (12:46 IST)
2,000 rupee note: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने सोमवार को बिना पर्ची भरे और पहचान पत्र के बिना 2,000 रुपए के नोट बदलने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका (petition) खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने इस याचिका को खारिज किया।
 
याचिका में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के बिनी पर्ची भरे और पहचान प्रमाण के बिना 2,000 रुपए के नोटों को बदलने की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने कहा कि बड़ी मात्रा में ये नोट या तो किसी व्यक्ति की तिजोरी में पहुंच गए हैं या अलगाववादियों, आतंकवादियों, माओवादियों, ड्रग तस्करों, खनन माफियाओं और भ्रष्ट लोगों के पास हैं।
 
याचिका में कहा गया कि उक्त अधिसूचना मनमानी, तर्कहीन और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती हैं। आरबीआई ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी अधिसूचना का बचाव करते हुए कहा कि यह नोटबंदी नहीं है, बल्कि एक वैधानिक कार्रवाई है।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

निशिकांत दुबे, तू मुंबई आजा समंदर में डुबा डुबाकर मारेंगे

बेरहम मालिक ने अपने पालतू डॉग के साथ की बेदर्द हरकत

...तो हम राहुल गांधी और खरगे को भी नहीं छोड़ेंगे, CM हिमंता विश्व शर्मा की चेतावनी

नमस्ते! मैंने कक्षाओं में विस्फोटक रखे हैं, करीब 100 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पेरेंट्‍स में दहशत

दो मुख्‍यमंत्रियों की गिरफ्तारी करवाने वाले दबंग ED अधिकारी कपिल राज का इस्तीफा, 15 साल की शेष थी सर्विस

सभी देखें

नवीनतम

DU की पहली सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी, 71 हजार से ज्‍यादा स्नातकों को होगा आवंटन

मॉनसून सत्र से पहले डोनाल्ड ट्रंप बढ़ा रहे मोदी सरकार की मुश्किल, मोदीजी, 5 जहाजों का सच क्या है? देश को जानने का हक है

महाराष्ट्र में 5 महीने में दुष्‍कर्म के 3506 केस, हत्या के 924 मामले, विपक्षी नेता अंबादास दानवे का दावा

बिग बैंग के कुछ ही क्षणों बाद ब्रह्मांड ने खुद को नष्ट क्यों नहीं कर लिया, सर्न की खोज में सामने आया जवाब

कारगिल युद्ध से पहले जम्मू कश्मीर के लिए हुई थी गुप्त वार्ता, क्या था चिनाब फॉर्मूला

अगला लेख