मनीष सिसोदिया के खिलाफ ED और CBI द्वारा दर्ज मामलों में जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट जाएगी AAP

दूसरी बार खारिज हुई जमानत याचिका

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
मंगलवार, 30 अप्रैल 2024 (16:47 IST)
Delhi court dismisses Manish Sisodias second bail plea in liquor policy case : आबकारी घोटाले के आरोप में जेल में बंद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को एक और झटका मिला है। दिल्ली की अदालत ने ईडी (ED) और सीबीआई (CBI) द्वारा दर्ज मामलों के खिलाफ जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वह अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।
ALSO READ: मध्यप्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की भाजपा में एंट्री से कितना नफा-कितना नुकसान?
मनीष सिसोदिया को दूसरी बार झटका लगा है। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की दूसरी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। उनकी जमानत का सीबीआई और ईडी दोनों ने विरोध किया था। 
 
उन्होंने मुकदमे में देरी के आधार पर जमानत मांगी थी। उनकी पिछली जमानत अर्जी भी पिछले साल कोर्ट ने खारिज कर दी थी। 
ALSO READ: राहुल गांधी का दावा, भाजपा सत्ता में लौटी तो संविधान को फेंक देंगी
आम आदमी पार्टी ने बयान दिया है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में अधीनस्थ अदालत द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख करेंगे। एजेंसियां

सम्बंधित जानकारी

Show comments

OpenAI का दावा, इजराइली कंपनी ने किया भारतीय लोकसभा चुनावों को प्रभावित

UP के मिर्जापुर और सोनभद्र में गर्मी का कहर, 15 चुनावकर्मियों की मौत

अर्थव्यवस्था को लेकर खुशखबरी, 8.2 फीसदी की दर से बढ़ी GDP

प्रज्वल का होगा पोटेंसी टेस्ट! सेक्स स्कैंडल का आरोपी JDS सांसद 6 जून तक पुलिस हिरासत में

बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री के भाई की गुंडागर्दी, महिलाओं और बच्चियों को किया लहूलुहान

अफसरों को खुल्लमखुल्ला धमका रहे हैं अमित शाह, जयराम रमेश का बड़ा आरोप

...तो विनाशकारी होंगे परिणाम, साधु और गुरु को लेकर कोर्ट ने क्‍यों की यह टिप्‍पणी

iPhone 15, Samsung Galaxy S24 Ultra के उड़ जाएंगे होश Oppo F27 Series की धमाकेदार इंट्री

सूडान: मदद नहीं मिली तो बढ़ेगा अकाल का जोखिम

1 जून से ये हैं Traffic के नए Rules, जानिए लाइसेंस के लिए RTO जाना पड़ेगा या नहीं?

अगला लेख