नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया के पिछले वर्ष नौकरी से निकाले गए सभी विमान चालकों को बड़ी राहत देते हुए कंपनी के पिछले वर्ष के निर्णय को मंगलवार को पलट दिया और उनकी पुनर्बहाली के आदेश दिए।
न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने एयर इंडिया को यह निर्देश दिए साथ ही अपने आदेश में उन्होंने कहा कि इन विमान चालकों को पुराने भत्ते भी देने होंगे।
अदालत ने यह भी कहा कि अनुबंध पर काम करने वाले विमान चालकों के अनुबंध को भविष्य में बढ़ाने का निर्णय एअर इंडिया उनके कामकाज के आधार पर लेगी। अदालत ने कहा कि मामले में विस्तृत आदेश बुधवार को ही उपलब्ध हो सकेंगे।
अदालत ने यह आदेश विमान चालकों की ओर से दाखिल 40 से अधिक याचिकाओं पर दिया, जिनकी नौकरी एयर इंडिया ने पिछले वर्ष 13 अगस्त को समाप्त कर दी थी। (भाषा)