दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होगी छठ पूजा

Webdunia
बुधवार, 18 नवंबर 2020 (14:30 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोविड-19 के मद्देनजर दिल्ली सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थलों तालाबों, नदी तटों और अन्य स्थलों पर छठ पूजा के आयोजन पर लगाए गए प्रतिबंध में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

ALSO READ: छठ पूजा को लेकर गरमाई सियासत, कहीं घाटों पर होगी पूजा तो कहीं घर में ही मनेगा पर्व
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDM) के अध्यक्ष द्वारा जारी प्रतिबंध के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा था कि 20 नवंबर को छठ पूजा के लिए सार्वजनिक स्थलों पर कोई भीड़ जुटने की अनुमति नहीं होगी।
 
न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रह्मण्यम प्रसाद वाली एक पीठ ने कहा कि पूजा के लिए लोगों को जमा होने की अनुमति देने से संक्रमण का प्रसार हो सकता है। यह कहते हुए पीठ ने याचिका खारिज कर दी।
 
पीठ ने कहा कि मौजूदा समय में इस तरह की याचिका जमीनी सच्चाई से परे है। (भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

India-Pakistan Conflict : सिंधु जलसंधि रद्द होने पर प्यासे पाकिस्तान के लिए आगे आया चीन, क्या है Mohmand Dam परियोजना

Naxal Encounter: कौन था बेहद खौफनाक नक्‍सली बसवराजू जिस पर था डेढ़ करोड़ का इनाम?

ज्‍योति मल्‍होत्रा ने व्‍हाट्सऐप चैट में हसन अली से कही दिल की बात- कहा, पाकिस्‍तान में मेरी शादी करा दो प्‍लीज

भारत के 2 दुश्मन हुए एक, अब China ऐसे कर रहा है Pakistan की मदद

गुजरात में शेरों की संख्या बढ़ी, खुश हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

सभी देखें

नवीनतम

पाकिस्तान को लगा एक और झटका, भारतीय टेक्निशियंस के लौटने से हुआ PSL में भारी नुकसान

पीएम मोदी बोले, पूर्वोत्तर में अभूतपूर्व विकास हो रहा है

Love Jihad: रेप किया, नॉनवेज खिलाया, कलावा निकाला, एक वकील और दूसरी आदिवासी पीड़िता ने की मोहसिन के खिलाफ शिकायत

निशिकांत दुबे ने शेयर किया 1991 भारत पाकिस्तान एग्रीमेंट, क्या बोली कांग्रेस?

जयपुर के एसएमएस अस्पताल में खून चढ़ाए जाने के बाद गर्भवती महिला की मौत

अगला लेख