महिला उत्पीड़न कानून का हो रहा दुरुपयोग, दिल्ली हाईकोर्ट ने जताई चिंता

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
शुक्रवार, 14 फ़रवरी 2025 (22:15 IST)
Women Harassment Law : दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि विवाहित महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने वाले कानून का अब पति और उसके परिवार के सदस्यों को परेशान करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने 13 फरवरी को उपलब्ध हुए आदेश में स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह नहीं है कि उत्पीड़न के वास्तविक मामले मौजूद नहीं हैं। आदेश में कहा गया, भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए का प्रावधान विवाहित महिला को उत्पीड़न से बचाने के उद्देश्य से बनाया गया था, लेकिन यह देखना दुखद है कि अब इसका दुरुपयोग पति और उसके परिवार के सदस्यों को परेशान करने तथा लाभ उठाने के लिए भी किया जा रहा है।
 
अदालत ने कहा कि वह दहेज के लालच की गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक बुराई की जमीनी हकीकत से अनभिज्ञ नहीं है, जिसके कारण पीड़ितों को अवर्णनीय आचरण और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। इसने कहा, अदालतों ने कई मामलों में वैवाहिक मुकदमेबाजी में पति और उसके परिवार को फंसाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर ध्यान दिया है।
ALSO READ: अलगाववादी नेता ने जेल में मांगी फोन सुविधा, Delhi High Court ने किया NIA से जवाब तलब
आदेश में कहा गया, भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए का प्रावधान विवाहित महिला को उत्पीड़न से बचाने के उद्देश्य से बनाया गया था, लेकिन यह देखना दुखद है कि अब इसका दुरुपयोग पति और उसके परिवार के सदस्यों को परेशान करने तथा लाभ उठाने के लिए भी किया जा रहा है।
 
इसमें कहा गया कि ऐसे मामले वकील की सलाह पर तात्कालिक उत्तेजना में वास्तविक घटनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर और गलत व्याख्या करके दायर किए जाते हैं। अदालत ने कहा कि जिन मामलों में पति के खिलाफ अस्पष्ट आरोप लगाए गए हों, वह भी देरी से, वहां कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।
ALSO READ: Cyber ​​Crime के खिलाफ जनहित याचिका, Delhi High Court ने केंद्र से मांगा जवाब
इसने यह टिप्पणी एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। याचिकाकर्ता ने अपने और अपने परिवार के खिलाफ उसकी अलग रह रही पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था। इस मामले में पति पर दहेज की मांग और स्त्रीधन न लौटाने की शिकायत के साथ उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था।
ALSO READ: हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, बुजुर्ग महिला का उत्पीड़न करने वाले बेटा-बहू को घर से निकाला
अदालत ने मामले में प्राथमिकी और इससे संबंधित अन्य कार्यवाही को रद्द कर दिया। इसने कहा कि प्राथमिकी में दहेज की मांग या उत्पीड़न के कथित मामलों की कोई तारीख, समय या विवरण निर्दिष्ट नहीं किया गया। इसे याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिला। अदालत ने व्यक्ति के इस तर्क को उचित पाया कि आरोप बाद में लगाए गए थे और तलाक याचिका के जवाब में लगाए गए थे। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

लालू यादव पर उनके साले का बड़ा आरोप, अपहरण के बाद CM आवास में होता था सेटलमेंट

क्या दिल्ली में होंगे 2 डिप्टी CM, खत्म हुआ सस्पेंस, BJP की ओर से आया बड़ा अपडेट

gold rate : क्या ऐसे ही बढ़ते रहेंगे सोने के दाम, कीमत कब तक 1 लाख तक पहुंचने के आसार, आखिर क्यों आ रही है तेजी

Instagram और WhatsApp यूजर्स के लिए आई बड़ी खुशखबरी

वक्फ बिल पर JPC रिपोर्ट संसद में पेश, पर्सनल लॉ बोर्ड की चेतावनी- पारित हुआ तो आंदोलन, क्या बोले विपक्षी नेता

सभी देखें

नवीनतम

रणवीर इलाहाबादिया के फ्लैट पर पहुंची पुलिस खाली हाथ लौटी

चीन को क्यों चुभ रही है नरेन्द्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती

फिल्म निर्माता रामगोपाल वर्मा को 3 महीने की जेल, जानिए क्‍या है मामला...

दिल्ली में शपथ की तारीख आई, मुख्‍यमंत्री का नाम तय नहीं

मध्यप्रदेश ने वैश्विक क्षमता केंद्र के लिए अलग से बनाई नीति

अगला लेख