दिल्ली पर भारी पड़ेगा ऑड-ईवन नियम, लग सकता है 20,000 का जुर्माना

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
गुरुवार, 19 सितम्बर 2019 (13:57 IST)
नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए 4 नवंबर से एक बार फिर ऑड-ईवन नियम लागू हो रहे हैं। इन नियमों का उल्लंघन दिल्ली वासियों को खासा भारी पड़ सकता है। संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने पर के तहत 20,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है।
 
ऑड-ईवन नियम के तहत वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर संख्या के अंतिम नंबर के आधार पर एक दिन केवल ऑड अंक की गाड़ियां और अगले दिन केवल ईवन नंबर के वाहन वैकल्पिक आधार पर सड़कों पर चलते हैं।
 
इससे पहले जनवरी और अप्रैल 2016 में दिल्ली सरकार ने सम-विषम योजना लागू की थी। उस समय इसका उल्लंघन करने पर 2000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान था।
 
सरकार दे सकती है जुर्माने से छूट : एक अधिकारी ने बताया कि हालांकि जुर्माने को लेकर अंतिम फैसला अभी नहीं लिया गया है क्योंकि संशोधित मोटर वाहन कानून के तहत उल्लंघन के कई मामलों को एक साथ जोड़ने की अधिसूचना को दिल्ली सरकार ने अभी अधिसूचित नहीं किया है। बहरहाल सरकार के पास जुर्माना कम करने का अधिकार है। वह ऐसा कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है।
 
एमवी कानून की धारा 115 राज्य सरकार को वाहनों का प्रयोग बाधित करने का अधिकार देती है और दिल्ली सरकार ने इसी के आधार पर सम-विषम योजना लागू की है। नियम के उल्लंघन पर जुर्माने को संशोधन के बाद 2000 रुपए से बढ़ाकर 20000 कर दिया गया है। 
 
उल्लेखनीय है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल में घोषणा की थी कि सर्दियों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए 4 से 15 नवंबर तक 7 बिंदुओं वाली कार्य योजना के तहत दिल्ली में ऑड-ईवन योजना लागू की जाएगी।

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