women wreslters plea for FIR : दिल्ली पुलिस ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर मामले में FIR दर्ज ना किए जाने पर जवाब मांगा था।
दिल्ली पुलिस ने डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों पर कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि सीधे प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए तो ऐसा ही किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि 28 अप्रैल को पहलवानों की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस अपना पक्ष रख सकती है।
पीठ ने कहा कि सामान्य तौर पर, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (संज्ञेय मामलों की जांच के लिए पुलिस अधिकारियों की शक्ति) के तहत पुलिस के पास जाने का उपाय उपलब्ध है। पीठ ने पूछा, 'क्या आरोप हैं।' सिब्बल ने बताया कि एक नाबालिग पहलवान समेत सात पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं लेकिन इस पहलू पर बहुत स्पष्ट कानून होने के बावजूद अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी है।
उन्होंने कहा कि ये महिला पहलवान हैं...एक नाबालिग समेत सात हैं। एक समिति की रिपोर्ट है जिसे सार्वजनिक नहीं किया गया है और कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।
उल्लेखनीय है कि 7 महिला पहलवानों ने डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR की मांग को लेकर पहलवान पिछले 4 दिनों से जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं।
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