दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा- मोदी को अपमानजनक शब्द कहना राजद्रोह नहीं

Webdunia
शुक्रवार, 20 सितम्बर 2019 (11:55 IST)
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर द्वारा कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्द बोलने को लेकर दिल्ली पुलिस ने गत दिनों अदालत को बताया कि महज अपमानजनक शब्द बोलने से उनके खिलाफ मामला नहीं बनता है।
 
पुलिस ने अपनी कार्रवाई रिपोर्ट में यह बात कहते हुए अधिवक्ता एवं नेता अजय अग्रवाल की ओर से दायर याचिका को खारिज करने की मांग की। पुलिस ने यह भी कहा है कि अय्यर ने पाकिस्तानी अधिकारियों की मेजबानी करने में जो प्रोटोकॉल तोड़ा है, वह भी भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध नहीं है।
ALSO READ: मोदी-शाह से मिलीं ममता बनर्जी, क्यों नरम हो रहा है पश्चिम बंगाल की सीएम का रुख?
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वसुंधरा आजाद की अदालत में पुलिस ने दलील दी कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करना आईपीसी की धाराओं के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। फौजदारी कानून में कार्रवाई किया जाना एक पहलू है और यह सबूतों के साथ प्रमाणित होनी चाहिए और जिससे कि आपराधिक इरादे का पता लगाया जा सके।
 
मोदी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और पाकिस्तानी अधिकारियों की मेजबानी करने पर मणिशंकर अय्यर के खिलाफ अग्रवाल ने 2017 में याचिका दायर की थी। मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर को होगी।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाने से फिर बेनकाब होगा पाकिस्तान, जानिए कैसे रची थी 26/11 मुंबई आतंकी हमले की साजिश

तहव्वुर राणा को मिलेगी मौत की सजा? पूर्व गृह सचिव बोले- उसे 26/11 हमले के बारे में सब पता था

क्या नीतीश कुमार होंगे उपप्रधानमंत्री, भाजपा नेता ने की मांग

2 साल में एमपी की सड़कें होंगी अमेरिका जैसी, केंद्रीय मंत्री गडकरी ने दी बड़ी सौगात, CM यादव बोले- लौट रहा गौरवशाली इतिहास

वक्फ संशोधन अधिनियम को TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

सभी देखें

नवीनतम

सरकारी नौकरी, 4 करोड़ Cash या HSVP का प्लॉट? जानिए पहलवान से विधायक बनीं विनेश फोगाट को तीनों में से क्या चाहिए

RTI को कमजोर करती है DPDP अधिनियम की यह धारा, INDIA गठबंधन ने की निरस्त करने की मांग

मायावती की भतीजी ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया, पति समेत 7 पर मामला दर्ज

तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल की तरह वक्फ अधिनियम को खारिज करे केरल : मुस्लिम समूह

बिहार और यूपी के कई क्षेत्रों में बिजली का कहर, अलग-अलग घटनाओं में 32 लोगों की मौत

अगला लेख