सरकार ने जारी किए नए ड्रोन नियम, अब आसानी से मिलेगी अनुमति

Webdunia
गुरुवार, 26 अगस्त 2021 (15:21 IST)
नई दिल्ली। देश में ड्रोन उड़ाने की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने इनके नियमों को और भी आसान कर दिया है। अब  सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने अनुमति के लिए लगने वाले 25 फॉर्म्स की संख्या को घटाकर 5 कर दिया है तथा इस पर लगने वाली 72 तरह की फीस की जगह अब सिर्फ 4 तरह के शुल्क लगेंगे।

ALSO READ: ड्रोन के जरिए ईंधन चोरी रोकेगी IOC, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया दुगना
 
उदाहरण के लिए एक बड़े आकार के ड्रोन को उड़ाने के लिए लगने वाला रिमोट पायलट लाइसेंस फीस को 3000 रुपए से घटाकर सभी कैटेगरी के लिए 100 रुपए कर दिया गया है। यह लाइसेंस 10 साल तक के लिए मान्य होगा। नए नियमों में विभिन्न प्रकार के अप्रूवल की जरूरतों को भी हटा दिया गया है जिसमें इसके इम्पोर्ट क्लियरेंस, मौजूदा ड्रोन की मंजूरी, ऑपरेट परमिट आदि शामिल है। नए ड्रोन नियमों में अन्य अप्रूवल जैसे यूनिक ऑथराइजेशन नंबर, यूनिक प्रोटोटाइप आइडेंटिफिकेशन नंबर आदि की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया है।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

सेक्‍स हाइवे पर नेताजी की डर्टी पिक्‍चर, अब सेक्‍स कांड में धाकड़ खुलासा, कौन है वीडियो में दिख रही महिला?

कौन हैं अनुष्का यादव, जिनके साथ 12 साल से रिलेशन में लालू पुत्र तेज प्रताप

प्रधानमंत्री को 60 लाख रुपए चाहिए, 1971 का एक सनसनीखेज घोटाला, जिसने देश को हिला दिया था

न तो सद्भावना है और न ही मि‍त्रता, फिर सिंधु जल संधि कैसी

लव जिहादी मोहसिन के दोनों भाई फरार, पूरा परिवार पुलिस के रडार पर

सभी देखें

नवीनतम

इसराइल ने गाजा पर फिर किए हमले, बच्चों समेत 38 लोगों की मौत

UP : कंटेनर से टकराई बेकाबू कार, 4 लोगों की मौत

अमृतसर में अकाली दल के पार्षद की गोली मारकर हत्या, मिल रहे थे धमकीभरे कॉल, 3 हमलावर पहचाने गए

Operation Sindoor के दौरान POK पर कब्जा क्यों नहीं किया, प्रधानमंत्री मोदी से किसने किया यह सवाल

MP : दुकान के चेंजिंग रूम में मिला गुप्त कैमरा, आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

अगला लेख