जीएसटी में बदलाव, इनपुट क्रेडिट लेने वालों को हुआ यह फायदा...

Webdunia
शुक्रवार, 18 अगस्त 2017 (07:24 IST)
नई दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को जीएसटी व्यवस्था में बदलाव के दौरान इनपुट कर क्रेडिट लेने वाले करदाताओं को कुछ राहत देते हुए कर रिटर्न दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का और समय दे दिया है। अब ये करदाता 28 अगस्त तक कर रिटर्न दाखिल कर पाएंगे।
 
जीएसटी व्यवस्था में कारोबारियों को जुलाई के लिए अपना पहला रिटर्न जीएसटीआर 3बी जीएसटी नेटवर्क पर 20 अगस्त तक दाखिल करना है। रिटर्न दाखिल करने की शुरुआत पांच अगस्त से हो गई है।
 
वित्त मंत्रालय ने उन इकाइयों को कुछ राहत देने की घोषणा जो इस नई व्यवस्था में बदलाव के दौर के इनपुट कर क्रेडिट का दावा करेंगी। इन इकाइयों को स्व आकलन के आधार पर 20 अगस्त तक कर जमा कराना होगा। लेकिन उन्हें अपना रिटर्न 28 अगस्त तक दाखिल करना होगा।
 
मंत्रालय ने कहा कि बदलाव के दौरान इनपुट कर क्रेडिट नहीं लेने वाले करदाताओं को फार्म 3बी में अनिवार्य रूप से अपना कर और रिटर्न 20 अगस्त से पहले जमा कराना होगा। (भाषा) 

Show comments

CM सिद्धारमैया ने बताई अपनी प्रेम कहानी, क्या उन्हें मिल पाया अपना प्यार?

गर्मी ने बढ़ाया पानी का संकट, जलाशयों के जल स्तर में भारी गिरावट

मैं ठीक हूं, बुद्धि का इस्तेमाल करें भाजपा नेता : नवीन पटनायक

गोलगप्पों के लिए खूनी खेल, घर की छत से चली ताबड़तोड़ गोलियां, वीडियो हुआ वायरल

Porsche car accident Pune: सबूत छिपाने की कोशिश, आरोपी का पिता न्यायिक हिरासत में

Rajkot Game Zone Fire : राजकोट के गेमिंग जोन में आग लगने से 4 बच्चों समेत 27 की मौत, मालिक समेत 3 गिरफ्तार, SIT करेगी जांच

Lok Sabha Elections 2024 : छठे चरण में 58 सीटों पर 59 प्रतिशत से ज्यादा मतदान, बंगाल में मामूली झड़प, दिल्ली में EVM में आई खराबी

राजकोट के TRP गेम जोन में लगी भीषण आग में 26 लोगों की मौत, मरने वालों में बच्चे भी शामिल

अलवर जिले में अपहरण के बाद विवाहिता से गैंगरेप, ठगी भी की

केरल में मूसलधार बारिश से संपत्ति को नुकसान, IMD ने जताया भारी वर्षा का पूर्वानुमान

अगला लेख