नई दिल्ली। सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 10 जनवरी कर दी है।
वित्त मंत्रालय ने बताया कि जीएसटीआर-1 फॉर्म भरने की तारीख 10 जनवरी 2018 तक बढ़ा दी गई है। जीएसटी के तहत पंजीकृत सभी करदाताओं को यह राहत दी गई है।
डेढ़ करोड़ तक का कारोबार करने वाले सभी कारोबारियों को तिमाही रिटर्न भरनी होती है। उनके लिए जुलाई-सितंबर तिमाही की रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर थी।
डेढ़ करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वालों को मासिक रिटर्न भरनी होती है। उनके लिए जुलाई से अक्टूबर तक चारों महीने के रिटर्न भरने की समायावधि 31 दिसंबर थी। दोनों तरह के कारोबारियों को राहत देते हुये अब अंतिम तिथि 10 जनवरी तक बढ़ाई गई है। (वार्ता)