सजा सुनते ही रो पड़ा राम रहीम...

Webdunia
सोमवार, 28 अगस्त 2017 (19:25 IST)
रोहतक। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बलात्कार के एक मामले में आज 20 साल जेल की सजा सुनाई गई।  दोनों सजाएं अलग-अलग चलेंगी। कोर्ट ने बाबा पर 30 लाख का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनते ही राम रहीम रो पड़ा और रहम की भीख मांगने लगा। इसी बीच डेरा समर्थकों द्वारा हिंसा की आशंका के मद्देनजर हरियाणा और पंजाब में सुरक्षा बलों को 'हाई अलर्ट' पर रखा गया था।
 
विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश जगदीप सिंह ने यहां की सुनारिया जेल में बनी अस्थायी अदालत में राम रहीम को 10-10 साल की (कुल 20 साल) सजा सुनाई। कोर्ट ने बाबा पर 30 लाख का जुर्माना भी लगाया है। इसमें से 14-14 लाख रुपए पीड़िताओं को दिए जाएंगे। बीते शुक्रवार को अदालत ने डेरा प्रमुख को बलात्कार के इस मामले में दोषी कराया था, जिसके बाद उनके समर्थकों ने हिंसक प्रदर्शन किए थे।
 
स्थानीय मीडिया के अनुसार अदालत का फैसला पढ़ा गया तो राम रहीम रो पड़ा और हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगने लगा। सजा सुनाए जाने के बाद फिलहाल कहीं से कोई बड़ी हिंसा की खबर नहीं है, अलबत्ता सिरसा के फुलका गांव में दो कारों को आग के हवाले कर दिया।
 
उल्लेखनीय है कि राम रहीम सिंह को दोषी करार दिए जाने के बाद पंजाब और हरियाणा में कई स्थानों पर हिंसा हुई थी, जिसमें कम से कम 38 लोग मारे गए थे। ज्यादातर लोगों की मौत पुलिस गोलीबारी में हुई थी।
 
अप्रिय घटनाओं से बचने के मकसद से यह फैसला किया गया था कि राम रहीम को पंचकुला स्थित अदालत में ले जाने की बजाय विशेष सीबीआई न्यायाधीश जगदीप सिंह रोहतक पहुंचकर सजा सुनाएं। सिंह हेलीकॉप्टर से रोहतक पहुंचे। हेलीकॉप्टर जेल के निकट बने हेलीपैड पर उतरा।
 
बचाव और अभियोजन पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने राम रहीम को 20 साल जेल की सजा सुनाई। रोहतक और जेल के आसपास के इलाकों में सुरक्षा के बहुस्तरीय प्रबंध किए गए थे। अर्धसैनिक बलों की 23 कंपनियों की तैनाती की गई थी। जेल की ओर जाने सभी रास्तों को बंद कर दिया गया था और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सेना को तैयार रखा गया था।
 
हरियाणा और पंजाब हाई अलर्ट पर रहे और अधिकारियों ने सुरक्षा हालात को चुनौतीपूर्ण करार देते हुए चेतावनी दी थी कि हिंसक प्रदर्शनकारियों ने देखते ही गोली मार दी जाएगी।
 
राम रहीम को बलात्कार के एक पुराने मामले में दोषी करार दिया गया था। इस मामले के तार अप्रैल, 2002 के उस गुमनाम पत्र से जुड़े हैं, जिसमें शिकायत की गई थी कि राम रहीम ने अपनी दो महिला अनुयायिओं का यौन उत्पीड़न किया। 
 
सीबीआई ने दिसंबर, 2002 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने डेरा प्रमुख के खिलाफ जुलाई, 2007 में आरोप पत्र दायर किया था। आरोप पत्र में कहा गया है कि दो साध्वियों का 1999 से 2001 के बीच यौन उत्पीड़न किया गया था।
 
विशेष सीबीआई अदालत ने राम रहीम के विरुद्ध सितंबर 2008 में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 506 के तहत आरोप तय किए थे। साल 2009 से 2010 के बीच दोनों शिकायकर्ताओं ने अदालत के समक्ष बयान दर्ज कराया था।
 
विशेष सीबीआई अदालत को अंबाला से पंचकुला स्थानांतरित किया गया था और डेरा प्रमुख के मामले को भी पंचकुला की सीबीआई अदालत में भेज दिया गया था। अदालत ने जुलाई, 2017 में मामले की नियमित सुनवाई का आदेश दिया और बचाव एवं अभियोजन पक्ष की दलीलें बीते 17 अगस्त को पूरी हुईं।
 
अदालत में आज डेरा प्रमुख को सजा सुनाए जाने से पहले ही रोहतक जिले में धारा 144 लगाई गई थी और किसी भी तरह के हथियार लेकर चलने पर पाबंदी थी। रोहतक के उपायुक्त अतुल कुमार ने बताया कि पुलिस हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने से परहेज नहीं करेगी।
 
कुमार ने संवाददाताओं से कहा, ‘यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है लेकिन हम तैयार हैं।’ उन्होंने इस बात पर जोर दिया, ‘हम समस्या पैदा करने वाले किसी भी शरारती तत्व से निपटने के लिए तैयार हैं । हालात की मांग के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।’ उन्होंने कहा कि रोहतक प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों को एक ‘चुनौतीपूर्ण स्थिति’ से निपटना पड़ रहा है।
 
कुमार ने कहा, ‘हमारी सोच एकदम स्पष्ट है। हम भ्रमित नहीं हैं। यदि हमें लगता है कि कोई व्यक्ति मासूम लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहा है और संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है तो देखते ही गोली मारने के आदेश का इस्तेमाल किया जाएगा।’ हरियाणा के डीजीपी बी एस संधु ने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना हरियाणा पुलिस की शीर्ष प्राथमिकता है।
 
रोहतक रेंज के आईजी नवदीप सिंह विर्क ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी डेरा अनुयायी को पूरे रोहतक जिले में ना घुसने दिया जाए और ना ही जेल के नजदीक उन्हें जाने दिया जाए।
 
विर्क ने बताया, ‘पूरे रोहतक जिले में हमने विशेष अवरोधक लगाए हैं। रोहतक और पड़ोसी शहरों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी के साथ कई अवरोधक लगाए गए हैं।’ रोहतक के उपायुक्त अतुल कुमार ने कहा कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं इसलिए लोगों को नहीं डरना चाहिए।
 
रोहतक पुलिस रेंज के तहत आने वाले डेरा के दस ‘नाम चर्चा घरों’ को पुलिस ने सील कर दिया है। पूरे हरियाणा में ऐसे कुल 103 केंद्रों पर तलाशी ली गई है।
 
कुमार ने कहा कि रोहतक में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की जांच की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि आवश्यक कार्य नहीं हो तो वे जिले में प्रवेश न करें। जांच के दौरान जो भी व्यक्ति जिले में आने का वाजिब कारण और पहचान पत्र नहीं दिखा पाएगा, उसे हिरासत में ले लिया जाएगा।
 
उन्होंने बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जिले में पहले से लागू है। इसके तहत पांच या अधिक लोगों के एक स्थान पर एकजुट होने और हथियार अथवा बंदूक लाने पर पाबंदी है। हरियाणा में आज स्कूल तथा अन्य शैक्षणिक संस्थान ऐहतियातन बंद रहे। पंजाब के भी कई संवेदनशील जिलों में स्कूल तथा अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहे। 

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