उच्चतम न्यायालय 10 प्रतिशत आरक्षण का मामला संविधान पीठ को भेजने पर 28 मार्च को करेगा सुनवाई

Webdunia
सोमवार, 11 मार्च 2019 (17:49 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह सामान्य श्रेणी के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले को अभी संविधान पीठ के समक्ष भेजने का आदेश देने के पक्ष में नहीं है।
 
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि वह 28 मार्च को याचिका पर सुनवाई करेगी और संविधान पीठ को मुद्दा भेजने या नहीं भेजने पर विचार करेगी। पीठ में न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भी शामिल थे।
 
पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील राजीव धवन को अपने आवेदन में उठाए गए बिंदुओं को एक छोटे नोट में दायर करने को कहा है। (भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

देश में इस साल कैसा रहेगा मानसून, क्या रहेगा अल नीनो का खतरा, IMD ने बताया किन राज्यों में होगी भरपूर बारिश

बाबा रामदेव के खिलाफ दिग्विजय सिंह ने खोला मोर्चा, शरबत जिहाद वाले बयाान पर FIR दर्ज करने की मांग

National Herald Case : सोनिया, राहुल और पित्रोदा पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप, नेशनल हेराल्ड मामले में ED की पहली चार्जशीट, कांग्रेस बोली- धमका रहे हैं मोदी और शाह

DU में गर्मी से बचने का देशी तरीका, प्रिसिंपल ने क्लास की दीवारों पर लीपा गोबर, छात्रसंघ अध्यक्ष बोले- अपने ऑफिस का AC हटवा लेंगी मैडम

2 दिन की तेजी से निवेशक हुए मालामाल, 18.42 लाख करोड़ रुपए बढ़ी संपत्ति, किन कंपनियों के शेयरों में रही गिरावट

सभी देखें

नवीनतम

Waqf Amendment Act : किसी हिन्दू ट्रस्ट में मुस्लिम को लेंगे? सुप्रीम कोर्ट का मोदी सरकार से सवाल, वक्फ कानून पर सुनवाई

Pakistan : पाकिस्तानी वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्‍त, जोरदार विस्फोट के बाद खेत में जा गिरा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में सिलक्यारा टनल हुई ब्रेकथ्रू

LIVE: सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को भी होगी सुनवाई, वक्फ कानून पर आज कोई आदेश नहीं

ग्रामीणों ने चिमटे से कुत्ते के दांत तोड़े, 5 लोगों पर पशु क्रूरता का मामला दर्ज

अगला लेख