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क्या उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा के बाद जगदीप धनखड़ को मिलेगी पेंशन और अन्य सुविधाएं, जानिए ब्यौरा

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हमें फॉलो करें how much pension will jagdeep dhankhar get after resignation

WD Feature Desk

, शुक्रवार, 25 जुलाई 2025 (13:08 IST)
how much pension will jagdeep dhankhar get after resignation: भारतीय राजनीति में संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को उनके कार्यकाल के बाद भी कुछ विशेष सुविधाएं और पेंशन मिलती है, जो उनके पद की गरिमा और देश के प्रति उनकी सेवाओं को दर्शाती है। भारत के उपराष्ट्रपति को भी कार्यकाल की अवधि पूर्ण होने पर विशेष सुविधाएं और पेंशन मिलती है। हाल ही में, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद यह सवाल उठ रहा है कि उन्हें नियम के अनुसार कितनी पेंशन मिलेगी और क्या-क्या सुविधाएं प्राप्त होंगी। असल में इस्तीफे के मामले में कार्यकाल की अवधि के नियम के  अनुसार पेंशन और मिलाने वाली सुविधाओं में परिवर्तन हो सकता है। आइये इसे विस्तार से समझते हैं :
 
उपराष्ट्रपति का पद और वेतन
भारत में उपराष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक और महत्वपूर्ण पद होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। 2018 के बजट के बाद भारत के उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन ₹4 लाख तय किया गया था। यह वेतन सीधे तौर पर उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित नहीं होता, बल्कि उन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, उन्हें कई भत्ते और सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं, जिनमें आधिकारिक आवास, 24 घंटे चिकित्सा सुविधाएं, स्टाफ के साथ सचिवीय सहायता, और यात्रा भत्ते शामिल हैं।

इस्तीफे के बाद पेंशन के नियम
उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने पर पेंशन के नियम 'उपराष्ट्रपति पेंशन अधिनियम, 1997' (The Vice-President's Pension Act, 1997) और उसके तहत बने नियमों द्वारा शासित होते हैं। इन नियमों के अनुसार:
  • पेंशन की पात्रता: कोई भी व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति के पद पर अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद या अपने पद से इस्तीफा देने के बाद पद छोड़ता है, वह पेंशन का हकदार होता है।
  • पेंशन की राशि: ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के शेष समय के लिए प्रति माह उपराष्ट्रपति के वेतन का पचास प्रतिशत (50%) पेंशन के रूप में दिया जाता है। इसका अर्थ है कि जगदीप धनखड़ को लगभग ₹2 लाख प्रति माह (₹4 लाख का 50%) पेंशन मिल सकती है।
  • कार्यकाल की अवधि: मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यदि उपराष्ट्रपति ने अपने पद पर दो साल से अधिक का समय गुजारकर बीच कार्यकाल में ही इस्तीफा दे दिया है, तो उन्हें पूरी पेंशन और रिटायरमेंट से जुड़ी सुविधाएं मिलेंगी। जगदीप धनखड़ ने अगस्त 2022 में पदभार संभाला था और जुलाई 2025 में इस्तीफा दिया है, जिससे उनका कार्यकाल लगभग 3 साल का रहा है, जो उन्हें पूर्ण पेंशन के लिए योग्य बनाता है।
  • परिवार पेंशन: यदि किसी उपराष्ट्रपति का पद पर रहते हुए या पद छोड़ने के बाद निधन हो जाता है, तो उनके जीवनसाथी को उस पेंशन का पचास प्रतिशत पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलता है, जो सेवानिवृत्त उपराष्ट्रपति को मिलती थी।
 
उपराष्ट्रपति को मिलने वाली अन्य सुविधाएं
पेंशन के अलावा, पूर्व उपराष्ट्रपति को कई अन्य महत्वपूर्ण सुविधाएं भी मिलती हैं, जो उनके पद की गरिमा के अनुरूप होती हैं:
1. आधिकारिक आवास: उन्हें सरकार की ओर से रहने के लिए एक सुसज्जित बंगला (जैसे दिल्ली में) मिलता है, जिसमें पानी और बिजली का बिल भी मुफ्त होता है।
2. चिकित्सा सुविधाएं: उन्हें और उनके परिवार को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं। चूंकि जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है, यह सुविधा उनके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगी।
3. यात्रा सुविधाएं: उन्हें ट्रेन और हवाई जहाज में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है।
4. सुरक्षा: उन्हें आवश्यकतानुसार सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें जेड कैटेगरी की सुरक्षा भी शामिल हो सकती है।
5. स्टाफ और सचिवीय सहायता: उन्हें आधिकारिक कार्यों में सहायता के लिए पर्याप्त स्टाफ और सचिवीय(PA) सहायता भी प्रदान की जाती है।
6. टेलीफोन सुविधाएं: उन्हें दो टेलीफोन कनेक्शन मिलते हैं, जिन पर मुफ्त कॉलिंग की सुविधा होती है।
 


 

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