हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्णय, जानिए क्यों बदला हाईकोर्ट का फैसला?

Webdunia
शनिवार, 15 अक्टूबर 2022 (00:01 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि हत्या मामले के आरोपी को अपराध में शामिल हथियार की बरामदगी न होने पर भी दोषी ठहराया जा सकता है, बशर्ते चश्मदीद गवाह के तौर पर प्रत्यक्ष साक्ष्य मौजूद हो।
 
शीर्ष अदालत ने मद्रास उच्च न्यायालय के जून 2018 के उस फैसले को निरस्त कर दिया जिसमें हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को बरी कर दिया गया था।
 
न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी नहीं होती है फिर भी इसे आरोपी को बरी करने का अधिकार नहीं कहा जा सकता, बशर्ते चश्मदीद का प्रत्यक्ष साक्ष्य मौजूद हो।
 
पीठ ने दोषी को बरी करने के उच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त करते हुए निचली अदालत के फैसले को बहाल कर दिया और दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। (भाषा)
Edited by: Vrijendra Singh Jhala
 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

Amit Shah के राज्यसभा भाषण का वीडियो शेयर करने पर सख्ती, X ने कांग्रेस समेत कुछ नेताओं को भेजा नोटिस

India-China : NSA डोभाल विशेष प्रतिनिधि वार्ता के लिए चीन में, उपराष्ट्रपति से की मुलाकात

Dr. Ambedkar पर Amit Shah की टिप्पणी पर क्या बोले Chandrashekhar?

Top bikes : 2024 में भारत में कौन सी बाइक बनी नंबर वन, और क्यों

अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना, कहा- अंबेडकर पर मेरा पूरा बयान दिखाया जाए

सभी देखें

नवीनतम

भाजपा सांसदों का हेल्थ अपडेट, सारंगी सिर में टांके आए, राजपूत का BP हाई

संसद में धक्कामुक्की : मल्लिकार्जुन खरगे के साथ हुआ दुर्व्यवहार, कांग्रेस ने लगाया आरोप, पुलिस से की शिकायत

Maharashtra : हनीमून की जगह को लेकर हुआ विवाद, ससुर ने दामाद पर फेंका तेजाब

भारत का इलेक्ट्रिक वाहन बाजार 2030 तक 20 लाख करोड़ रुपए का होगा : नितिन गडकरी

क्या होता है फेक पनीर, कहीं आप भी तो नहीं खा रहे नकली पनीर?

अगला लेख