हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्णय, जानिए क्यों बदला हाईकोर्ट का फैसला?

Webdunia
शनिवार, 15 अक्टूबर 2022 (00:01 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि हत्या मामले के आरोपी को अपराध में शामिल हथियार की बरामदगी न होने पर भी दोषी ठहराया जा सकता है, बशर्ते चश्मदीद गवाह के तौर पर प्रत्यक्ष साक्ष्य मौजूद हो।
 
शीर्ष अदालत ने मद्रास उच्च न्यायालय के जून 2018 के उस फैसले को निरस्त कर दिया जिसमें हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को बरी कर दिया गया था।
 
न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी नहीं होती है फिर भी इसे आरोपी को बरी करने का अधिकार नहीं कहा जा सकता, बशर्ते चश्मदीद का प्रत्यक्ष साक्ष्य मौजूद हो।
 
पीठ ने दोषी को बरी करने के उच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त करते हुए निचली अदालत के फैसले को बहाल कर दिया और दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। (भाषा)
Edited by: Vrijendra Singh Jhala
 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

PoK तुरंत छोड़ दे Pakistan, बलूच नेताओं की धमकी, अब क्या करेगा आतंकिस्तान

पहले भी महिलाओं पर दिए बयानों से विवाद में रहे है मंत्री विजय शाह, पुलिस ने भी की थी पिटाई

देश की पहली महिला राफेल पायलट हैं शिवांगी सिंह, जिन्हें पकड़ने का पाकिस्तान ने किया झूठा दावा, जानिए उनकी कहानी

Bhargavastra : आ गया दुश्मनों के ड्रोन्स का काल, Pakistan और China के हर वार को आसमान में ही कर देगा भस्म, देखें Video

itel A90 : 7000 रुपए से भी कम कीमत में लॉन्च हुआ iPhone जैसा दिखने वाला स्मार्टफोन

सभी देखें

नवीनतम

उत्तराखंड आंदोलन में शहीदों के नाम पर संग्रहालय बनेगा, CM धामी ने दी मंजूरी

ऑपरेशन सिंदूर ने बता दिया 'सिंदूर' का महत्व, बोले CM डॉ. मोहन यादव, लाड़ली बहनों के खाते में ट्रांसफर की राशि

आदिवासी वोटर्स की नाराजगी के डर से नहीं हो रहा मंत्री विजय शाह का इस्तीफा?

ट्रंप का एक और दावा, भारत ने जीरो टैरिफ लगाने की पेशकश की

भारत ने नहीं बनाया पाकिस्तान के परमाणु केंद्रों को निशाना, नहीं हुआ रेडिएशन

अगला लेख