IRCTC मामले में लालू यादव को अंतरिम जमानत, कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से मांगा जवाब

Webdunia
गुरुवार, 20 दिसंबर 2018 (12:43 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से आईआरसीटीसी घोटाले में दायर दो मुकदमों में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद को बृहस्पतिवार को 19 जनवरी तक के लिए अंतरिम जमानत दी।


विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने रांची जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए प्रसाद को अंतरिम राहत दी। चारा घोटाला मामले में जेल में बंद लालू स्वास्थ्य कारणों से अदालत आने में सक्षम नहीं थे, इसलिए वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए।

अदालत ने सीबीआई और ईडी को निर्देश दिया कि वह दोनों मामलों में प्रसाद की जमानत याचिका पर अपना जवाब दें। यह मामला आईआरसीटीसी के दो होटलों की देखरेख का ठेका निजी फर्म को सौंपने में हुई अनियमितताओं से जुड़ा है।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

1 july rule changes : ATM से लेकर Railway तक 1 जुलाई से होने वाले है 5 बड़े बदलाव, नहीं जानेंगे तो पछताएंगे

Amarnath Yatra : दोहरे खतरे में है अमरनाथ यात्रा, चुनौती बनने लगी सभी के लिए

कोलकाता गैंगरेप मामले की SIT करेगी जांच, 4 लोगों पर पुलिस ने कसा शिकंजा

बिहार में भी दोहराई सोनम जैसी कहानी, प्रेमी की मदद से पति की हत्या

गाजर का हलवा अपने साथियों को खिलाया, शुभांशु शुक्ला से PM मोदी ने पूछा सवाल

सभी देखें

नवीनतम

बिहार ने रचा इतिहास, देश में पहली बार मोबाइल से हुई ई-वोटिंग

मुंबई एयरपोर्ट पर यात्री के पास मिले 16 जिंदा सांप

Chardham Yatra : चारधाम यात्रा 1 दिन के लिए स्‍थगित, उत्तराखंड में भारी बारिश बनी बाधा

मध्यप्रदेश में हुआ कमाल, खेत-तालाब और अमृत सरोवर से 1.67 लाख हेक्टेयर से ज्‍यादा क्षेत्र में होगी सिंचाई

पुरी में जगन्नाथ रथयात्रा के दौरान मची भगदड, 3 लोगों की मौत, 50 घायल

अगला लेख