Somya Vishwanathan news : दिल्ली की साकेत अदालत ने सौम्या विश्वनाथन हत्या मामलें में 4 आरोपियों रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय कुमार और बलजीत मलिक को दोषी करार दिया। चारों को मकोका प्रावधानों के तहत भी दोषी ठहराया गया। अदालत ने 5वें आरोपी अजय सेठी को चोरी की संपत्ति लेने का दोषी ठहराया। अदालत ने सजा के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार पांडे ने बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें पूरी होने के बाद 13 अक्टूबर को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
क्या है मामला : सौम्या विश्वनाथन की 30 सितंबर 2008 में दक्षिण दिल्ली में देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वे अपनी कार से घर लौट रही थीं। इस मामले में दिल्ली पुलिस को पांचों आरोपियों के खिलाफ सबूत पेश करने में करीब 14 साल लग गए थे।
पुलिस ने दावा किया था कि इस हत्या का मकसद लूटपाट करना था। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को गिरफ्तार किया था। वे मार्च 2009 से पुलिस हिरासत में है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त मकोका के तहत मामला दर्ज किया था।
कौन थीं सौम्या विश्वनाथन : सौम्या विश्वनाथन हेडलाइंस टुडे टीवी के आउटपुट डेस्क पर शिफ्ट सुपरवाइजर थीं। वे अपने ऑफीस का काम निपटाते हुए काफी लेट हो गईं। वे अपनी कार से घर के लिए रवाना हुई लेकिन कभी घर नहीं पहुंच सकीं।
Edited by : Nrapendra Gupta