ईडी की गिरफ्तारी से कार्ति को अंतरिम राहत

Webdunia
शुक्रवार, 9 मार्च 2018 (14:44 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामले में कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तारी से 20 मार्च तक के लिए शुक्रवार को अंतरिम राहत प्रदान कर दी। कार्ति कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम के पुत्र हैं।
 
 
न्यायमूर्ति एस. रवीन्द्र भट ने यह राहत प्रदान करते हुए स्पष्ट किया कि सीबीआई के मामले में विशेष अदालत यदि कार्ति को जमानत देती है तो ऐसी स्थिति में अगली सुनवाई तक निदेशालय उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगा। सीबीआई ने कार्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। अदालत ने धनशोधन मामले में समन जारी किए जाने और सुनवाई को चुनौती देने वाली कार्ति की याचिका पर केंद्र और प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है।
 
कार्ति चिदंबरम को गुरुवार को उच्चतम न्यायालय ने अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए कहा था कि वे किसी भी अंतरिम राहत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय जाएं। इसके बाद कार्ति ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। (भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

CM धामी ने बदले 18 स्थानों के नाम, औरंगजेबपुर हुआ शिवाजी नगर

कौन हैं निधि तिवारी, बनीं पीएम मोदी की Personal Secretary?

जानिए कौन हैं घिबली' आर्ट की शुरुआत करने वाले हयाओ मियाजाकी, कितनी संपत्ति के हैं मालिक

सावधान! अप्रैल-जून में पड़ेगी सामान्य से ज्यादा गर्मी, लू से होगा सामना

1 अप्रैल की रात से बैंकिंग से लेकर यूपीआई तक बदल रहे हैं ये नियम

सभी देखें

नवीनतम

MP : अहमदाबाद-बरौनी एक्सप्रेस के डिब्बे में लगी आग, यात्रियों में मचा हड़कंप, कोई हताहत नहीं

बंगाल में गैस सिलेंडर विस्फोट, 4 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत

साइबर अपराधियों ने ओडिशा के पूर्व IT मंत्री से ठगे 1.4 करोड़

Chhattisgarh : बीजापुर में 13 माओवादी गिरफ्तार, बारूदी सुरंग विस्फोट में थे शामिल

जल संवर्धन के साथ उसका संरक्षण आज की महती आवश्यकता : मोहन यादव

अगला लेख