बोपैया के मुद्दे पर भी कांग्रेस-जद (एस) पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

Webdunia
शुक्रवार, 18 मई 2018 (22:24 IST)
नई दिल्ली। कांग्रेस-जनता दल (एस) गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी विधायक केजी बोपैया को कर्नाटक विधानसभा में अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के खिलाफ शुक्रवार रात उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कांग्रेस-जद (एस) की ओर से वकीलों के एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचकर याचिका दायर की।
 
 
कांग्रेस-जद (एस) बोपैया की नियुक्ति का यह कहकर विरोध कर रहे हैं कि संसदीय परंपरा के अनुसार अस्थायी अध्यक्ष वरिष्ठतम विधायक को नियुक्त किया जाता है और ऐसा विधायक कांग्रेस में है, न कि बोपैया। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि विश्वास प्रस्ताव से संबंधित मतदान में गड़बड़ी करने के इरादे से ही बोपैया को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
 
कांग्रेस-जद (एस) ने शक्ति परीक्षण के लिए होने वाले मतदान की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने का अनुरोध भी नई याचिका में किया है। यह अनुरोध बीएस येदियुरप्पा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किए जाने के खिलाफ बुधवार रात दायर याचिका पर शुक्रवार सुबह 10.30 बजे हुई सुनवाई के दौरान ठुकरा दिया गया था। न्यायालय ने येदियुरप्पा को शनिवार अपराह्न 4 बजे विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने का आदेश दिया है। (वार्ता)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

Congress : बूथ से विचाराधारा तक की चुनौतियों पर कांग्रेस का मंथन, क्या होंगे अहमदाबाद अधिवेशन के मुद्दे

पश्चिम बंगाल में रामनवमी की धूम, हाईअलर्ट के बीच जुलूस और शोभायात्राएं, BJP और TMC के नेता हुए शामिल

Waqf amendment bill को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका, जानिए क्या की गई मांग

किसान नेता जगजीत डल्लेवाल ने तोड़ा अनशन, केंद्रीय मंत्री शिवराज ने की थी अपील

भाषा विवाद के बीच PM मोदी का बड़ा बयान, DMK को लेकर कही बड़ी बात, स्टालिन पर कसा तंज

सभी देखें

नवीनतम

नए आपराधिक कानूनों, धाराओं और प्रक्रियाओं की जानकारी जनता को कराएं उपलब्ध : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

Honda ने 3 सस्ती बाइक्स को किया अपडेट, अब हुईं और भी धमाकेदार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया शुभारंभ

मांगें पूरी न होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन, 4 मई को केंद्र के साथ करेंगे वार्ता : जगजीत डल्लेवाल

कुणाल कामरा पहुंचे हाईकोर्ट, मंगलवार को होगी सुनवाई

अगला लेख