जानिए EWS आरक्षण से जुड़ा घटनाक्रम, पहली बार कब मिली ‍मंजूरी?

Webdunia
सोमवार, 7 नवंबर 2022 (14:24 IST)
नई दिल्ली। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लोगों को दाखिले और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने पर उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को फैसला सुनाया। सोमवार को उच्चतम न्यायालय की 5 जजों की बैंच ने 3-2 से EWS आरक्षण को सही ठहराया है। इस मामले का घटनाक्रम इस प्रकार है :
Edited by : Chetan Gour

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

stampede : बेंगलुरु में भगदड़ की घटना में 11 की मौत, PM मोदी ने जताया दुख, खरगे बोले- हादसा दुर्भाग्यपूर्ण

क्या आपका 500 रुपए का नोट नकली तो नहीं? इस तरह पहचानें Fake currency

Stampede : चिन्नास्वामी स्टेडियम में अंदर RCB का जश्न, बाहर लोगों की भगदड़, फोटो खिंचवाने में लगे थे कांग्रेस नेता, BJP ने लगाया आरोप

यादव के बेटे तेज प्रताप के 'जयचंद' जिक्र का क्या है मतलब, जानें क्यों गद्दारों को कहा जाता है 'जयचंद'

राहुल गांधी का लंगड़े घोड़े वाला बयान कमलनाथ, दिग्विजय की सियासत से रिटायरमेंट का संकेत?

सभी देखें

नवीनतम

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुरू किया 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान, बोले- 100 पुत्रों के बराबर होता है एक वृक्ष

घरेलू कहानियों की शीर्ष लेखिका मालती जोशी को ‘स्‍मृति कल्‍प’ में किया याद, परिवार, पाठक मित्र हुए भावुक

पाकिस्तान को मिली दोहरी जिम्मेदारी, नाराज कांग्रेस ने उठाए सवाल

न्यूजीलैंड संसद में सनसनी, सांसद लॉरा मैकलारेन ने दिखाई अपनी न्यूड फोटो

प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए सामूहिक प्रयास

अगला लेख