जानिए EWS आरक्षण से जुड़ा घटनाक्रम, पहली बार कब मिली ‍मंजूरी?

Webdunia
सोमवार, 7 नवंबर 2022 (14:24 IST)
नई दिल्ली। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लोगों को दाखिले और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने पर उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को फैसला सुनाया। सोमवार को उच्चतम न्यायालय की 5 जजों की बैंच ने 3-2 से EWS आरक्षण को सही ठहराया है। इस मामले का घटनाक्रम इस प्रकार है :
Edited by : Chetan Gour

सम्बंधित जानकारी

Show comments

महाराष्ट्र में कौनसी पार्टी असली और कौनसी नकली, भ्रमित हुआ मतदाता

Prajwal Revanna : यौन उत्पीड़न मामले में JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर एक्शन, पार्टी से कर दिए गए सस्पेंड

क्या इस्लाम न मानने वालों पर शरिया कानून लागू होगा, महिला की याचिका पर केंद्र व केरल सरकार को SC का नोटिस

MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और MLA विक्रांत भूरिया पर पास्को एक्ट में FIR दर्ज

टूड्रो के सामने लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारत ने राजदूत को किया तलब

कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को साइड इफेक्ट का कितना डर, डॉ. रमन गंगाखेडकर से जानें आपके हर सवाल का जवाब?

Covishield Vaccine से Blood clotting और Heart attack पर क्‍या कहते हैं डॉक्‍टर्स, जानिए कितना है रिस्‍क?

इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, नहीं मिला इमरान के पास गोपनीय दस्तावेज होने का कोई सबूत

पुलिस ने स्कूलों को धमकी को बताया फर्जी, कहा जांच में कुछ नहीं मिला

दिल्ली-NCR के कितने स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अब तक क्या एक्शन हुआ?

अगला लेख