जानिए EWS आरक्षण से जुड़ा घटनाक्रम, पहली बार कब मिली ‍मंजूरी?

Webdunia
सोमवार, 7 नवंबर 2022 (14:24 IST)
नई दिल्ली। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लोगों को दाखिले और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने पर उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को फैसला सुनाया। सोमवार को उच्चतम न्यायालय की 5 जजों की बैंच ने 3-2 से EWS आरक्षण को सही ठहराया है। इस मामले का घटनाक्रम इस प्रकार है :
Edited by : Chetan Gour

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