जल्द कराएं यह जरूरी काम, नहीं तो बेकार हो जाएगा आपका PAN कार्ड

Webdunia
बुधवार, 10 जुलाई 2019 (06:59 IST)
आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारिख 30 सितंबर 2019 तय की है। अगर आपने तय समय में यह काम नहीं किया तो आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा। इसके बाद आप पैन कार्ड (PAN CARD) का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। 
 
उल्लेखनीय है कि देश में इस समय 43 करोड़ पैन कार्ड धारक हैं, जबकि 120 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है। इससे पहले पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च थी, इसे छह माह के लिए बढ़ा दिया गया था।
 
इन लोगों को 31 जुलाई से पहले करना होगा यह काम : जिन करदाताओं को अपना इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई 2019 तक भरना है, वो बिना PAN को आधार से लिंक कराए यह काम नहीं कर पाएंगे। अत: उन्हें 31 जुलाई से पहले ही यह काम कराना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप ऑनलाइन रिटर्न नहीं भर पाएंगे, आपको समय पर रिटर्न नहीं मिलेगा, साथ ही आपका पैन कार्ड भी बेकार हो जाएगा। 
 
इस तरह लिंक करें आधार से पैन कार्ड : आयकर विभाग के अनुसार, 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आप आधार को पैन कार्ड से लिंक करा सकते हैं। इसके अलावा आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।  यहां बाईं तरफ दिए गए लाल रंग के 'लिंक आधार' पर क्लिक करें।
 
अब आयकर विभाग खुद जारी करेगा पैन कार्ड : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) प्रमुख ने हाल ही में एक साक्षात्कार में बताया कि सिर्फ आधार के जरिए ‘आयकर रिटर्न’ दाखिल करने वाले व्यक्ति को नई व्यवस्था के तहत आयकर विभाग स्वत: ही एक पैन जारी कर देगा। दरअसल, बजट में यह प्रस्ताव किया गया है कि आयकर रिटर्न भरने के लिए सिर्फ बायोमैट्रिक  पहचान पत्र ही पर्याप्त है। 
 
कानून में है यह प्रावधान : सीबीडीटी प्रमुख ने कहा कि कानून में प्रावधान है कि आकलन अधिकारी स्वत: ही पैन भी आवंटित कर सकते हैं। इसलिए, यदि बिना पैन के आधार का इस्तेमाल किया जाता है तो मैं उन्हें पैन जारी करूंगा और वे आपस में जुड़ जाएंगे।

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