दिल्ली के उपराज्यपाल ने पुलिस कमिश्नर को बनाया और पावरफुल, NSA का दिया अधिकार

Webdunia
शनिवार, 24 जुलाई 2021 (11:24 IST)
मुख्य बिंदु
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक नोटिफिकेशन जारी कर 18 अक्टूबर तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार दिया है। यह आदेश 15 अगस्त से पहले और ऐसे समय में जारी हुआ है जबकि केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की सेंट्रल दिल्ली के जंतर-मंतर पर किसान संसद जारी है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह नियमित आदेश है और सामान्य तौर पर इसे जारी किया जाता है।
 
पुलिस के अनुसार एनएसए के तहत अधिकारी किसी व्यक्ति को महीनों तक एहतियातन हिरासत में रख सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि वह व्यक्ति देश की सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था के लिए खतरा है। नोटिफिकेशन के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1980 की धारा 2 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है कि 19 जुलाई से 18 अक्टूबर के दौरान दिल्ली पुलिस कमिश्नर हिरासत में लेने की शक्ति का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

कौन थे रजाकार, कैसे सरदार पटेल ने भैरनपल्ली नरसंहार के बाद Operation polo से किया हैदराबाद को भारत में शामिल?

कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में बंजारुमाले गांव में हुआ 100 प्रतिशत मतदान

धीरेंद्र शास्‍त्री के भाई ने फिर किया हंगामा, टोल कर्मचारियों को पीटा

प्रवेश द्वार पर बम है, जयपुर हवाई अड्‍डे को उड़ाने की धमकी

दिल्ली में देशी Spider Man और उसकी Girlfriend का पुलिस ने काटा चालान, बाइक पर झाड़ रहा था होशियारी

बहू को हुआ सास से प्‍यार, पति के साथ नहीं सोने देती है, सास हुई परेशान

UP के डिप्टी सीएम मौर्य बोले, एक और पाकिस्तान बनाने का जहर बो रही है कांग्रेस

धनंजय सिंह को मिली इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत, नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

कौन है जेल से 20 दिन की पैरोल पर बाहर आया फलाहारी बाबा, क्‍या था मामला?

कांग्रेस का दावा, 2जी स्पेक्ट्रम मामले में दिखा भाजपा का पाखंड

अगला लेख