मुंबई। Maharashtra political crisis : शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे अयोग्यता नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी परदीवाला की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। शिंदे खेमे ने अजय चौधरी की शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में नियुक्ति और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को भी खारिज करने को भी चुनौती दी। याचिका में शिंदे गुट ने कहा कि जब तक डिप्टी स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक कोर्ट उन्हें अयोग्यता याचिका पर कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दें। मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। शिंदे ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दी हैं।
डिप्टी स्पीकर ने जारी किया था नोटिस : डिप्टी स्पीकर ने शनिवार को शिवसेना के 16 बागी विधायकों को नोटिस जारी किया था। सभी बागी विधायकों को 27 जून, शाम 5:30 बजे तक लिखित जवाब देने के लिए कहा गया है। नोटिस के अनुसार अगर निर्धारित समय तक बागी विधायक जवाब नहीं देते हैं, तो मान लिया जाएगा कि इन्हें कोई आपत्ति नहीं है या डिप्टी स्पीकर की ओर से दिए जा रहे नोटिस पर इनके पास कोई सफाई नहीं है।
शिंदे को पद से हटाया था : शिवसेना ने विद्रोह करने और पार्टी के कुछ विधायकों के साथ सूरत चले जाने के कुछ घंटे बाद ही एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया था। शिंदे की जगह पर अजय चौधरी विधायक दल के नए नेता बनाए गए थे। विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि जिरवाल ने अजय चौधरी को सदन में शिवसेना विधायक दल का नेता नियुक्त किए जाने को मंजूरी दे दी है।