Hanuman Chalisa

मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत पर अदालत ने लगाई जमकर लताड़

Webdunia
गुरुवार, 22 नवंबर 2018 (12:12 IST)
नई दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुल पुरी इलाके में एक मकान की सीलिंग तोड़ने पर भाजपा के दिल्ली इकाई के अध्यक्ष मनोज तिवारी को उच्चतम न्यायालय से मानहानि मामले में राहत मिली। न्यायालय ने उन्हें मानहानि का दोषी नहीं माना।
 
 
न्यायाधीश बी. लोकप्रिय की पीठ ने श्री तिवारी को मानहानि का दोषी नहीं मानते हुए कहा कि भाजपा नेतृत्व इस पर कार्रवाई करे।  पीठ ने गुरुवार को फैसले में कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि तिवारी ने कानून अपने हाथ में लिया।
 
 
कोर्ट ने कहा कि जिस ढंग से तिवारी ने सीलिंग तोड़ी उससे हम आहत हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते उनको जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि तिवारी ने अदालत से अधिकार प्राप्त समिति पर ओछे आरोप लगाए, यह दिखाता है कि वह कितना नीचे गिर सकते हैं।
 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

बरेली में आंधी का खौफनाक मंजर! टीनशेड के साथ 50 फीट हवा में उड़े नन्हे मियां, हाथ-पैर टूटे

CM बनते ही शुभेन्दु अधिकारी का एक्शन, खुले में नहीं कटेंगे पशु, नहीं माना आदेश तो जाना पड़ेगा जेल

Vivo X300 Ultra और X300 FE की भारत में बिक्री शुरू, 200MP कैमरा और ZEISS लेंस के साथ मिल रहे बड़े ऑफर्स

क्या ताइवान पर टकराएंगे चीन और अमेरिका? जिनपिंग ने राष्ट्रपति ट्रंप को दी सीधी चेतावनी

ईरान में अमेरिका की ‘शह और मात’ भारत के लिए क्या मायने रखती है?

सभी देखें

नवीनतम

Top News : पेट्रोल-डीजल पर महंगाई की मार, PM मोदी का 5 देशों का दौरा और ओमान तट पर भारतीय जहाज पर हमला

महंगाई का झटका: दिल्ली में पेट्रोल-डीजल 3 रुपए महंगा, CNG के दाम भी बढ़े; जानें नई दरें

धार भोजशाला विवाद पर आएगा कोर्ट का फैसला, मंदिर या कमाल मौला मस्जिद, निर्णय पर टिकी सबकी नजर

फसल और पशुधन नुकसान पर किसानों के साथ योगी सरकार, CM योगी ने राहत और मुआवजे के दिए सख्त निर्देश

CM योगी की प्रेरणा से साइकिल पर विधानसभा पहुंचे मंत्री सुरेश खन्ना, ईंधन बचत का दिया संदेश, काशी में दिखा असर

अगला लेख